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आयकर विभाग : टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से व्यक्तिगत मामलों की करेगा सुनवाई
Thu, 30 Dec 2021 03:32 AM IST
Kuldeep Singh
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 30 Dec 2021 03:32 AM IST
सार
आयकर विभाग की ओर से टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम 2021 को नोटिफाई किया।
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आयकर विभाग
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
आयकर विभाग ने फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए करदाताओं के लिए अपील और व्यक्तिगत सुनवाई को आसान बना दिया है। विभाग की ओर से टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ अपील करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई की जा सकेगी।
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सहूलियत- टैक्स वसूली या नोटिस के खिलाफ करदाता की अपील पर आयुक्त ले सकेंगे फैसला
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 28 दिसंबर को फेसलेस अपील स्कीम 2021 को नोटिफाई किया। इसके तहत करदाता की ओर से व्यक्तिगत सुनवाई की अपील पर अब आयुक्त फैसला कर सकेंगे। उन्हें सुनवाई की तिथि और समय निर्धारित करने का अधिकार होगा। इसके बाद नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सपोर्ट करने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी करदाता व्यक्तिगत रूप से या अन्य किसी गैर आधिकारिक प्रतिनिधि के जरिये प्रस्तुत नहीं हो सकता है। इससे पहले व्यक्तिगत सुनवाई की अपील पर मुख्य आयुक्त या आयकर विभाग के महानिदेशक फैसला करते थे। संशोधित स्कीम में करदाता को समय-समय पर मैसेज के जरिये जरूरी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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रिटर्न भरने का समय तीन महीना बढ़ाने की मांग
आल इंडिया टैक्सपेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक मुरली सहित अन्य संगठनों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि नए पोर्टल पर लंबे समय तक तकनीकी खामियां बनी रहीं, जिससे रिटर्न भरने में काफी दिक्कत हुई। सबसे ज्यादा समस्या ओटीपी को लेकर रही। अब भी करदाताओं को ओटीपी मिलने में दिक्कत आ रही है। लिहाजा रिटर्न भरने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 की जानी चाहिए।
4.86 करोड़ करदाताओं ने भरा रिटर्न, 19 लाख एक दिन में
आयकर विभाग ने बुधवार को बताया कि अब तक 4.86 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया है। 28 दिसंबर को ही 18.89 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरा। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए विभाग पहले ही रिटर्न भरने की अवधि पांच महीने बढ़ा चुका है। अब तक भरे गए कुल रिटर्न में 2.57 करोड़ आईटीआर-1, 1.23 करोड़ आईटीआर-4, 43 लाख लाख आईटीआर-2 और 53 लाख ने आईटीआर-3 फॉर्म भरा है। वित्तवर्ष 2019-20 में कुल 5.95 करोड़ करदाताओं ने रिटर्न भरा था। विभाग को उम्मीद है कि इस साल यह आंकड़ा और ज्यादा पहुंच सकता है।