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GST: गोल्ड पर 3 बिस्किट पर 18% लगेगा टैक्स, जानिए एक जुलाई से क्या होगा सस्ता-महंगा

Sat, 03 Jun 2017 09:38 PM IST
amarujala.com, Presented By: अजय कुमार सिंह
amarujala.com, Presented By: अजय कुमार सिंह Updated Sat, 03 Jun 2017 09:38 PM IST
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gst council decided tax slab on gold biscuits and branded clothes
मीडिया को संबोधित करते जेटली - फोटो : ANI

जीएसटी परिषद ने सोने पर 3 फीसदी का जीएसटी लगाने का फैसला किया है। गोल्ड ज्वैलरी पर भी यही दर लागू होगी। अब तक इस पर दो से ढाई फीसदी टैक्स लगता था। रफ डायमंड पर 0.25 फीसदी पर टैक्स लगेगा। सभी तरह के बिस्कुटों पर एक समान 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। सभी तरह केकपड़ों पर पांच फीसदी टैक्स होगा। 500 रुपये से ऊपर के रेडिमेड कपड़ों पर 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। शनिवार को यहां हुई जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री ने अरुण जेटली ने इन चीजों पर जीएसटी दरों की जानकारी दी।  

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सभी बिस्किट पर 18 फीसदी जीएसटी 
 जेटली ने बताया बताया कि पहले 100 रुपये किलो तक के बिस्कि ट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता था लेकिन राज्यों में 12.5 फीसदी वैट और अन्य शुल्क लगते थे। महंगे बिस्किट पर सभी कर लगते थे। सभी कर को जोड़ दें तो इस समय सस्ते बिस्किट पर 20.6 फीसदी और महंगे बिस्कि ट पर 23.11 फीसदी का कर लगता था। जीएसटी में सभी किस्म के बिस्किट्स पर एक समान 18 फीसदी का कर लगाया गया है।
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कपड़ों पर 5 से 12 फीसदी टैक्स 
 कपड़े पर टैक्स तय करने में बड़ी बहस हुई क्योंकि यह सभी से जुड़ा है। तय हुआ कि सभी किस्म के कपड़ों पर पांच फीसदी का कर लगे, जबकि 500 रुपये तक के रेडीमेड कपड़ों पर पांच फीसदी और इससे ज्यादा मूल्य के रेडीमेड कपड़ों पर 12 फीसदी का टैक्स लगेगा। रेशम एवं जूट पर जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन सभी किस्म के प्राकृतिक धागों पर पांच फीसदी का जीएसटी लगेगा। कृत्रिम धागों पर 18 फीसदी का जीएसटी देय होगा।
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जूते-चप्पलों में टैक्स की दो दरें 
सभी लोगों के उपयोग से जुड़े जूते-चप्पलों पर भी दो दरें है। पांच सौ रुपये से कम के जूतों पर पांच फीसदी जबकि अन्य जूतों पर 18 फीसदी का जीएसटी देय होगा। अभी पांच सौ रुपये से कम के जूतों पर 9.5 फीसदी का टैक्स लगता है। 

बीड़ी पर 28 फीसदी टैक्स 
परिषद ने तेंदू पत्ता पर 18 फीसदी जबकि बीड़ी पर 28 फीसदी का जीएसटी लगाने का फैसला किया है। बीड़ी पर कोई सेस नहीं लगेगा।
खेती-बाड़ी के औजारों पर 5 और 12 फीसदी ।
खेती-बाड़ी से जुड़े औजारों पर पांच एवं 12 फीसदी का जीएसटी तय किया गया है जबकि सशस्त्र सेना केसीएसडी कैंटीन से मिलने वालों सामानों पर उसी हिसाब से जीएसटी लगेगा जो अन्य लोगों के लिए है। अंतर यही होगा कि सीएसडी कैंटीन खरीदी वस्तुओं पर 50 फीसदी कर का रिफंड मिल जाएगा।
1 जुलाई से जीएसटी, सभी राज्य सहमत ।
जेटली ने एक बार फिर से दोहराया कि जीएसटी आगामी एक जुलाई से ही लागू होगा। इस बारे में उनकी विभिन्न राज्यों से बात हुई है। सभी इस पर सहमत हैं। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 11 जून को होगी जिसमें बचे मसलों पर चर्चा होगी।

 

जीएसटी दरें      

gst council decided tax slab on gold biscuits and branded clothes
जीएसटी, अरुण जेटली - फोटो : self
जीएसटी दरें             
गोल्ड और गोल्ड ज्वैलरी - 3 फीसदी 
रफ डायमंड - 0.25 फीसदी  
सभी कपड़े - 5 फीसदी  
रेडिमेड कपड़े - 12 फीसदी 
सभी तरह के बिस्कुट - 18 फीसदी
सभी तरह के कपड़े - 5 फीसदी
500 रुपये तक के रेडिमेड कपड़े -5 फीसदी 
500 रुपये से ज्यादा के रेडिमेड कपड़े - 12 फीसदी 
खेती-बाड़ी के औजार - 5 से 12 फीसदी 
तेंदू पत्ता - 18 फीसदी 
बीड़ी - 28 फीसदी 
सीएसडी कैंटीन से खरीदी चीजें - जीएसटी एक समान लेकिन 50 फीसदी रिफंड
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