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पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 3-6 महीने बढ़ा सकती है सरकार

Mon, 04 Dec 2017 08:16 AM IST
एजेंसी/नई दिल्ली
एजेंसी/नई दिल्ली Updated Mon, 04 Dec 2017 08:16 AM IST
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Government can increase the time limit for 3-6 months by adding PAN
पैन और आधार

सुप्रीम कोर्ट यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तीन-छह माह का समय दे सकती है। इसके बाद सरकार के बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को निरस्त करने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

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अधिकारी ने कहा कि इस निरस्तीकरण से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को शून्य किया जा सकेगा। आधार को पैन से जोड़ने की मौजूदा समय सीमा 31 दिसंबर तक है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकता है।
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नवंबर तक कुल 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ को आधार से जोड़ा जा चुका है। एक अधिकारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यदि पैन को अनिवार्य रूप से आधार से जोड़ने के सरकार के पक्ष को बरकरार रखती है और प्रस्तावित समय सीमा से सहमत हो जाती तो सरकार करदाताओं को 3-6 महीने का अतिरिक्त समय दे सकती है।

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