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Hindi News ›   Business ›   Deadline to file income tax returns will not be extended beyond July 31 says I-T department

आज है इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने की आखिरी तारीख- IT विभाग

Mon, 31 Jul 2017 10:38 AM IST
amarujala.com-Presented by: मोहित
amarujala.com-Presented by: मोहित Updated Mon, 31 Jul 2017 10:38 AM IST
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   Deadline to file income tax returns will not be extended beyond July 31 says I-T department

आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ेगी। इसके लिए 31 जुलाई ही अंतिम दिन है। विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। विभाग को पहले ही दो करोड़ लोगों का ऑनलाइन रिटर्न मिल चुके हैं।

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विभाग ने आयकरदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अपना रिटर्न समय से भर दें। ऑनलाइन रिटर्न भरते समय आधिकारिक वेबसाइट http://incometaxindiaefiling.gov.in पर आ रही दिक्कतों से जुड़ी खबरों पर अधिकारी ने कहा कि अभी तक विभाग को किसी बड़ी दिक्कत की सूचना नहीं मिली है। कुछ समय के लिए वेबसाइट पर व्यवधान था लेकिन ऐसा मेंटीनेंस के चलते हुआ।
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आयकर विभाग पिछले कुछ दिनों से देश के प्रमुख दैनिक अखबारों में लगातार विज्ञापन देकर आयकरदाताओं से अपनी ‘सही’ आय घोषित करने और 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न भरने की अपील कर रहा है। पहली जुलाई से आयकरदाता के लिए आधार नंबर को पैन कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य बना दिया गया है।

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आयकर विभाग ने आयकरदाताओं से यह भी अनुरोध किया है कि अगर उन्होंने नोटबंदी के बाद नौ नवंबर से 30 दिसंबर के बीच अपने बैंक खातों में दो लाख या उससे अधिक कैश जमा कराया है तो आयकर रिटर्न करते समय उसकी जानकारी अवश्य दें। 

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