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Cryptocurrency: क्रिप्टो निवेशकों को लग सकता है बड़ा झटका, 28 फीसदी टैक्स लगाने की तैयारी में जीएसटी परिषद

Tue, 10 May 2022 10:24 AM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Tue, 10 May 2022 10:24 AM IST
सार

GST Council Planing 28% Tax On Cryptocurrency:  रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी परिषद के प्रस्ताव के अनुसार 28 फीसदी जीएसटी क्रिप्टो संपत्ति के लेन-देन से होने वाली आय पर पहले से लगने वाले 30 फीसदी टैक्स के अतिरिक्त होगा। बता दें एक अप्रैल 2022 से देश में क्रिप्टो से होने वाली आय पर भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है।

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GST Council mulling 28 pc gst on Bitcoin and other cryptocurrencies after After levying 30 pc tax
क्रिप्टोकरेंसी पर जीएसटी लगाने की तैयारी। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

देश में बजट वाले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो असेट पर 30 फीसदी का टैक्स और फीसदी टीडीएस लगाकर निवेशकों को झटका दिया था, वहीं अब इन्हें एक और झटका देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल, ये तैयारी है बिटक्वाइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने की और जीएसटी परिषद इन डिजिटल करेंसियों पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने पर विचार कर रही है।

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कैसिनो-लॉटरी के बराबर जीएसटी
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में क्रिप्टो निवेशकों को एक और परेशानी का सामना कर पड़ सकता है। 30 फीसदी टैक्स के बाद अब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद भी क्रिप्टोकरेंसी पर भारी भरकम टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि यह कैसीनो, सट्टेबाजी और लॉटरी पर वसूले जाने वाले वर्तमान जीएसटी के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल जीएसटी परिषद की अगली बैठक की तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन, अगर बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो बिक्री और खरीद के साथ-साथ क्रिप्टो माइनिंग जैसी सेवाओं पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी वसूले जाने की पूरी संभावना है।
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पहले से लागू टैक्स से अलग
यहां बता दें कि यह 28 फीसदी जीएसटी क्रिप्टो संपत्ति के लेन-देन से होने वाली आय पर पहले से लगने वाले 30 फीसदी टैक्स के अतिरिक्त होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान इन लेनदेन से आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी, इसके साथ ही ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी की दर से टीडीएस को नियम भी लागू किया था। यह नियम बीती एक अप्रैल 2022 से लागू किया जा चुका है। 
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