फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Corporate ›   Vijay Mallya case: ED to conduct fresh seizure of assets worth Rs 1620 crore

माल्या की 1620 करोड़ की और संपत्ति जब्त करने के आदेश

Fri, 11 Nov 2016 09:28 PM IST
एजेंसी/ मुंबई
एजेंसी/ मुंबई Updated Fri, 11 Nov 2016 09:28 PM IST
विज्ञापन
Vijay Mallya case: ED to conduct fresh seizure of assets worth Rs 1620 crore
- फोटो : Getty
प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या की 1620 करोड़ रुपये की और संपत्ति जब्त की है। धन शोधन प्रतिबंध कानून अदालत के आदेश पर ईडी ने माल्या और अन्य लोगों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि ‘फ्रीज और गिरवी रखे शेयर’ को जब्त करने का यह आदेश अदालत ने बृहस्पतिवार को दिया था।
विज्ञापन


प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में संलिप्त माल्या सहित सभी हितधारकों को इसकी प्रतियां जल्द मुहैया कराएगा। धन शोधन प्रतिबंध कानून अदालत के जज पी आर भावके ने बृहस्पतिवार को माल्या को घोषित अपराधी बताया था और प्रवर्तन निदेशालय को आदेश दिया था कि कोर्ट में दाखिल एजेंसी की याचिका में दर्ज सभी चल संपत्तियों को जब्त करे। जब्त चल संपत्तियों की कुल कीमत 1620 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत की गई है। इससे पहले दो जब्त संपत्तियों की कीमत 8041 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
विज्ञापन


अदालत ने ईडी को आदेश दिया था कि माल्या की फ्रीज और गिरवी शेयरों को जब्त करे और इस संपत्ति को अगले आदेश तक आरोपी या किसी अन्य व्यक्ति को देने से रोके। हालांकि अदालत ने ईडी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने माल्या की विदेशी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि एजेंसी ने पिछले महीने अदालत से निवेदन किया था कि विजय माल्या को ‘घोषित अपराधी’ करार दे और उसकी संपत्ति जब करने का आदेश दे। एजेंसी चाहती है कि माल्या व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल हो।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed