फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Corporate ›   supreme court gives blow to telecom companies ask them to pay 92k crore rupees for agr

सुप्रीम कोर्ट ने दिया टेलीकॉम कंपनियों को झटका, सरकार को देने होंगे 92 हजार करोड़

Thu, 24 Oct 2019 02:05 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Thu, 24 Oct 2019 02:05 PM IST
विज्ञापन
supreme court gives blow to telecom companies ask them to pay 92k crore rupees for agr
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कोर्ट ने कहा है कि इन कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का भुगतान करना होगा। इस मुद्दे को लेकर के दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। 

विज्ञापन

17 फीसदी गिरा शेयर

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए.ए. नजीर और जस्टिस एम.आर शाह की पीठ के आदेश देने के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर 23.4 फीसदी गिरकर 4.33 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुआॉ। वहीं भारती एयरटेल के शेयरों में 3.3 फीसदी की गिरावट देखने को मिली और 372.45 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुआ। 

विज्ञापन

इस पर था विवाद

टेलीकॉम कंपनियों का तर्क था कि एजीआर में केवल लाइसेंस और स्पेक्ट्रम फीस को शामिल किया जाए। वहीं सरकार का कहना था कि इसमें इनके अलावा अन्य खर्चों को भी शामिल किया जाए। 2015 में दूरसंचार अपीलीय प्राधिकरण (टीडीसैट) ने आदेश देते हुए कहा था कि एजीआर में यूजर चार्ज, किराये, डिविडेंड और संपत्ति बेचने पर होने वाले मुनाफे को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि टीडीसैट ने खराब ऋण, विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव और कबाड़ बेचने से होने वाली आय को इसमें शामिल नहीं किया था। टीडीसैट के आदेश को दोनों पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट ले गई थीं। 

विज्ञापन
विज्ञापन


92 हजार करोड़ में से सरकार केवल आधा ही वसूल कर पाई थी। टेलीकॉम सेक्टर पर फिलहाल सात लाख करोड़ रुपये का बकाया है। 

एयरटेल ने दिया बयान 

इस पर एयरटेल ने बयान दिया है। कंपनी ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। एजीआर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशंस और टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच साल 2005 से विवाद चल रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed