NDTV पर सेबी ने लगाया 12 लाख रुपये का जुर्माना, छुपाई यह जानकारी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाजार नियामक सेबी ने न्यूज चैनल कंपनी न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि कंपनी ने शेयर बाजार को सूचना देने में देरी की थी।
पिछले हफ्ते लगाई थी रोक
इससे पहले पिछले हफ्ते भी सेबी ने कंपनी के प्रवर्तक राधिका रॉय, प्रणय रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग पर बाजार में किसी भी तरह का कारोबार करने पर दो साल के लिए रोक लगा दी थी। इसके साथ ही दोनों व्यक्तियों को भी कंपनी में कोई भी उच्च पद लेने पर बैन लगा दिया था।
इस वजह से लगाया जुर्माना
नियामक का कहना है कि कंपनी के खिलाफ शेयरों की की बड़ी खरीद और अधिग्रहण (एसएएसटी) के नियम का अनुपालन नहीं करने का भी मामला पाया गया है। सेबी ने कहा कि इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने जनवरी 2018 में एनडीटीवी के 40 लाख शेयर का अधिग्रहण किया। यह कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 6.40 फीसदी है।
इसके बाद कंपनी के प्रवर्तकों ने एक बार फिर से जुलाई 2008 में खुली पेशकश के तहत कुल 20.28 फीसदी शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया। इस सौदे के बाद इकाइयों को एसएएसटी नियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जरूरी जानकारी देनी थी। वहीं एनडीटीवी को इस बारे में बीएसई और नेशनल स्टाक एक्सचेंज को सूचना देनी थी।
आदेश के तहत हालांकि मीडिया कंपनी ने अपने प्रवर्तकों तथा इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज की शेयरधारिता में बदलाव को लेकर समय पर खुलासा नहीं किया और जानकारी देने में देरी की। इसके परिणामस्वरूप एनडीटीवी पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।