नौकरी बदलने पर भी पीएसयू कर्मचारियों को मिलता रहा रिटायरमेंट बेनेफिट
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केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी यदि एक उपक्रम छोड़कर किसी अन्य उपक्रम में जाते हैं तो उन्हें पिछली कंपनी में बितायी गई अवधि का भी लाभ नई कंपनी में मिलेगा। इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।
केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम में जाता है तो उसे पुराने उपक्रम में की गई सेवा अवधि का लाभ भी मिलेगा।
इसका तात्पर्य यह है कि संबंधित कर्मचारी यदि दूसरे सार्वजनिक उपक्रम से अवकाश ग्रहण करता है तो पहले उपक्रम में बितायी गई अवधि के लिए भी उन्हें अवकाश प्राप्ति के समय दिया जाने वाला लाभ मिलेगा। इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।
स्प्ष्टीकरण जारी करने की नौबत क्यों आई
स्प्ष्टीकरण जारी करने की नौबत क्यों आई इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मसले पर पिछले कई साल से भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के किसी अन्य कंपनी में चले जाने के मामले में सेवानिवृति लाभ लेने के लिये तकनीकी औपचारिकता क्या है।
विभाग ने अब स्पष्टीकरण जारी करते हुये कहा है कि किसी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम का कर्मचारी उसी उपक्रम अथवा दूसरे सार्वजनिक उपक्रम में उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन करता है और उस पद में उसका चयन हो जाता है तो नई तैनाती में भी पुरानी तैनाती के तहत बितायी अवधि का लाभ मिलेगा।
ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने तय औपचारिकताओं को पूरा किया।