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अदालत ने जेट एयरवेज को भेजा नोटिस, यात्रियों को झेलना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान

Wed, 01 May 2019 03:40 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Wed, 01 May 2019 03:40 PM IST
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Delhi High Court issues notice to Jet Airways for refund of airfare to passengers

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज की ओर से अस्थायी रूप से निलंबित की गई उड़ानों से प्रभावित हुए विमान यात्रियों को किराया वापस करने या यात्रा का कोई वैकल्पिक माध्यम सुनिश्चित करने के संबंध में दायर याचिका पर एयरलाइंस को बुधवार को नोटिस जारी किया। याचिका में नागर विमानन मंत्रालय एवं डीजीसीए को निर्देश देने की मांग की गई है। 

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जेट एयरवेज से मांगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने मामले पर जेट एयरवेज से जवाब मांगने के साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से हलफनामा दायर करने को भी कहा है। उच्च न्यायालय ने मामले पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की है। 

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अदालत के ये निर्देश कार्यक्रता बेजन कुमार मिश्रा की ओर से दायर याचिका पर आए हैं। इसमें कहा गया कि जेट एयरवेज की तरफ से विमान सेवाओं के अचानक निलंबन से यात्रियों के लिए बड़ी संकट पैदा हो गई जिन्हें पूर्व में इसकी सूचना नहीं दी गई थी।

डीजीसीए को दिया ये निर्देश 

मंत्रालय एवं डीजीसीए को सभी प्रभावित यात्रियों के हवाई टिकटों के लिए चुकाए गए पूरे किराये की वापसी के साथ ही उचित मुआवजे या गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रा के किसी वैकल्पिक माध्यम को उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र निपटान प्रणाली अपनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

Delhi High Court issues notice to Jet Airways for refund of airfare to passengers

यात्रियों को झेलना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान

अधिवक्ता शशांक देव सुधी एवं शशि भूषण की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि, 'यह सबको मालूम है कि सभी प्रतिद्वंद्वी एयरलाइंस ने हवाई किराए बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं और असहाय यात्रियों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है बल्कि बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है।'

मीडिया की खबर के हवाले से इसमें कहा गया है कि टिकट के पैसे वापस नहीं होने की वजह से यात्रियों की 360 करोड़ रुपये से अधिक राशि फंस गई है।

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