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डाबर समूह को झटकाः फेमा कानून के तहत जब्त होगी प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति

Sat, 15 Dec 2018 04:28 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Sat, 15 Dec 2018 04:28 PM IST
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dabur promoter pradip burman property to be attached for alleged violation of fema act

देश के सबसे प्रमुख आयुर्वेदिक समूह डाबर के मालिक प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति को फेमा कानून के तहत जब्त किया जाएगा। फेमा कानून की देखरेख करने वाले सक्षम प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस साल मई में जब्त की संपत्ति को सही ठहराया है। 

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ईडी ने इस संपत्ति को इसलिए जब्त किया था क्योंकि बर्मन 32.12 लाख डॉलर की राशि को ज्यूरिख स्थित एचएसबीसी की शाखा में जमा करने के बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी थी।
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  इस साल मई में जब्त की गई थी संपत्ति

22 मई को ईडी ने संपत्ति को जब्त किया था। 2007-08 के आयकर रिटर्न में प्रदीप बर्मन ने अपने इस निवेश का खुलासा नहीं किया था। जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच में इस बात को सही पाया था। 


यह संपत्ति की थी जब्त
 
ईडी ने हुडको और भारतीय रेलवे वित्त निगम के टैक्स फ्री बांड को जब्त किया था। प्रदीप फिलहाल डाबर इंडिया  सनत प्रोडक्ट लिमिटेड, रत्ना कमर्शियल इंटरप्राइजेज के निदेशक हैं। इसके अलावा वो बर्मन परिवार द्वारा संचालिच डॉ.एसके बर्मन चैरिटेबिल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। 

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