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डाबर समूह को झटकाः फेमा कानून के तहत जब्त होगी प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति
Sat, 15 Dec 2018 04:28 PM IST
paliwal पालीवाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: paliwal पालीवाल
Updated Sat, 15 Dec 2018 04:28 PM IST
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देश के सबसे प्रमुख आयुर्वेदिक समूह डाबर के मालिक प्रदीप बर्मन की 20.8 करोड़ की संपत्ति को फेमा कानून के तहत जब्त किया जाएगा। फेमा कानून की देखरेख करने वाले सक्षम प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस साल मई में जब्त की संपत्ति को सही ठहराया है।
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ईडी ने इस संपत्ति को इसलिए जब्त किया था क्योंकि बर्मन 32.12 लाख डॉलर की राशि को ज्यूरिख स्थित एचएसबीसी की शाखा में जमा करने के बाद इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी थी।
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इस साल मई में जब्त की गई थी संपत्तिCompetent authority under FEMA confirms ED's seizure of assets worth Rs. 20.8 Crores of Pradip Burman, Director, Dabur India Ltd. for unauthorizedly depositing & holding a bank account in HSBC, Zurich.
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) December 15, 2018
22 मई को ईडी ने संपत्ति को जब्त किया था। 2007-08 के आयकर रिटर्न में प्रदीप बर्मन ने अपने इस निवेश का खुलासा नहीं किया था। जिसके बाद ईडी ने अपनी जांच में इस बात को सही पाया था।
यह संपत्ति की थी जब्त
ईडी ने हुडको और भारतीय रेलवे वित्त निगम के टैक्स फ्री बांड को जब्त किया था। प्रदीप फिलहाल डाबर इंडिया सनत प्रोडक्ट लिमिटेड, रत्ना कमर्शियल इंटरप्राइजेज के निदेशक हैं। इसके अलावा वो बर्मन परिवार द्वारा संचालिच डॉ.एसके बर्मन चैरिटेबिल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं।