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What Next: राज्यसभा में जीएसटी बिल पास होने के बाद की राह नहीं आसान
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Thu, 04 Aug 2016 12:04 AM IST
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जीएसटी बिल
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देश के कर ढांचे में सुधार के लिए मंगलवार को आम सहमति से राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है। बिल के पक्ष में 197 वोट पड़े। इससे पूर्व वित्त मंत्री ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) बिल राज्यसभा में पेश किया।
122वें संविधान संशोधन विधेयक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऊपरी सदन में रखा। राज्यसभा में जीएसटी बिल के पास होने के बाद अब आगे इस बिल को लेकर संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी के कानून पारित करने होंगे।
साथ ही सभी 29 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों को अपना एसजीएसटी कानून पारित करना होगा। इसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लागू होने की तारीख पर चर्चा होगी। वहीं इसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास संतुति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे।
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जीएसटी काउंसिल निम्नलिखित पर सुझाव देगा :
1 सम्मिलित किए जाने वाले कर
2 छूट
3 मॉडल जीएसटी कानून, उगाही के सिद्धांत आदि
4 छूट का दायरा
5 दरों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा
6 खास अवधि के लिए विशेष दर
7 किस तारीख से क्रूड, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान के ईंधन और पेट्रोल पर जीएसटी लागू होगा
8 पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान
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122वें संविधान संशोधन विधेयक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऊपरी सदन में रखा। राज्यसभा में जीएसटी बिल के पास होने के बाद अब आगे इस बिल को लेकर संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी के कानून पारित करने होंगे।
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साथ ही सभी 29 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों को अपना एसजीएसटी कानून पारित करना होगा। इसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लागू होने की तारीख पर चर्चा होगी। वहीं इसके बाद ये बिल राष्ट्रपति के पास संतुति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जीएसटी काउंसिल का गठन करेंगे।
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जीएसटी काउंसिल निम्नलिखित पर सुझाव देगा :
1 सम्मिलित किए जाने वाले कर
2 छूट
3 मॉडल जीएसटी कानून, उगाही के सिद्धांत आदि
4 छूट का दायरा
5 दरों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा
6 खास अवधि के लिए विशेष दर
7 किस तारीख से क्रूड, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान के ईंधन और पेट्रोल पर जीएसटी लागू होगा
8 पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान