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बजट 2020: क्या छोटी बचत योजनाओं पर लगा ग्रहण? नहीं मिलेगा निवेश करने पर टैक्स छूट में लाभ
Sat, 01 Feb 2020 06:50 PM IST
paliwal पालीवाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: paliwal पालीवाल
Updated Sat, 01 Feb 2020 06:50 PM IST
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर के स्लैब की नई दरों की घोषणा करते हुए कई तरह की छूट के प्रावधान को खत्म कर दिया है। इसमें से सेक्शन 80सी और आयकर कानून के चैप्टर 6ए भी शामिल हैं। इससे आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त कई निवेश पर मिलने वाली छूट को खत्म हो जाएगी। इनमें पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं भी शामिल हैं।
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पुराने स्लैब से भरेंगे तो होगा फायदा
सीए गिरीश नारंग के अनुसार अगर कोई आयकरदाता पुराने स्लैब के अनुसार आयकर रिटर्न को भरता है तो फिर उसको छूट में इन पुराने निवेश का लाभ मिलेगा। इनमें सेक्शन 80सी के तहत किए गए 1.5 लाख रुपये का निवेश, एचआरए और होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली छूट शामिल है। अगर करदाता पुराने स्लैब में सभी तरह की छूट का इस्तेमाल करता है, तो फिर नए स्लैब में उतना फायदा नहीं मिलेगा, जितना पुराने स्लैब से रिटर्न फाइल करने पर मिलेगा।
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अगर करते हैं केवल 1.50 लाख का निवेश तो फिर होगा कम फायदा
पुराने स्लैब के अनुसार अगर कोई करदाता केवल 1.5 लाख रुपये की छूट का इस्तेमाल करता है, तो फिर इसका कम फायदा मिलेगा। वहीं नए स्लैब के अनुसार अगर व्यक्ति 1.5 लाख की छूट नहीं लेता है तो फिर उसे फायदा मिलेगा।
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