{"_id":"6868e0b8862382cbb108fedc","slug":"uk-based-arms-consultant-sanjay-bhandari-declared-fugitive-economic-offender-2025-07-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"ED Action: ब्रिटेन में रह रहा आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, पूरा मामला जानें","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
ED Action: ब्रिटेन में रह रहा आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, पूरा मामला जानें
Sat, 05 Jul 2025 01:52 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Sat, 05 Jul 2025 01:52 PM IST
सार
ED Action: दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर ब्रिटेन में रहने वाले आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत यह आदेश जारी किया। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।
विज्ञापन
ED
- फोटो : Adobe Stock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर ब्रिटेन में रहने वाले आर्म्स कंसल्टेंट संजय भंडारी को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। विशेष अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत यह आदेश जारी किया।
विज्ञापन
ईडी के अनुसार, भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था। उसके प्रत्यर्पण की भारत की याचिका को हाल ही में ब्रिटेन की एक अदालत ने खारिज कर दिया था। ईडी ने आयकर विभाग द्वारा 2015 के काला धन निरोधक कानून के तहत उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ धन शोधन का आपराधिक मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 2020 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
विज्ञापन
अब दिल्ली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को स्वीकार करते हुए ब्रिटेन स्थित हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने यह आदेश पारित किया है। इससे पहले, संजय भंडारी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसे 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित करने की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि ब्रिटेन में उसका निवास वैध है क्योंकि लंदन उच्च न्यायालय ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया है।
विज्ञापन
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि संजय भंडारी की अघोषित विदेशी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपये से अधिक है। एजेंसी ने तर्क दिया कि भंडारी को प्रत्यर्पित करने से यूके की अदालत के इनकार का मौजूदा कार्यवाही पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रकृति के हैं और भगोड़े आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत शुरू किए गए हैं। ईडी ने आगे कहा कि भंडारी ने जानबूझकर कानून की उचित प्रक्रिया से परहेज किया है और यह मामला काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम के उल्लंघन से पैदा हुआ है।
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन