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साथ नहीं रखने होंगे गाड़ी के कागज, मोबाइल में दिखाने से राह होगी आसान

Tue, 17 Jul 2018 01:15 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 17 Jul 2018 01:15 PM IST
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transport ministry bringing new rules for carrying digital copies of vehicle papers

केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे आम जनता को अपने वाहन में हमेशा गाड़ी के कागज साथ में नहीं रखने पड़ेंगे। इस नियम को केंद्र सरकार अगले दो दिन में जारी करने जारी करने जा रही है। 

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अब मोबाइल से होगा सारा काम
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि देश के कई राज्यों में मौजूद आरटीओ ऑफिस और यातायात पुलिस अभी भी मोबाइल में डाउनलोड किए गए गाड़ी के कागजातों को नहीं मान रहे हैं। इससे वाहन चालकों को हमेशा परेशानी होती है और साथ ही चालान होने का डर भी रहता है। 
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इन कागजातों की डिजिटल कॉपी होगी मान्य
जिन कागजातों को मंत्रालय डिजिटल कॉपी के तौर पर मान्य करने जा रहा है, उनमें गाड़ी की आरसी, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट है। अभी तक कुछ ही राज्य इनकी डिजिटल कॉपी को मान्य मानते थे। 
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खुले में नहीं ले जा सकेंगे बालू, मिट्टी और सीमेंट
इसके साथ ही अब निर्माण कार्यों में लगे ट्रक और डंफर खुले में बालू, मिट्टी और सीमेंट जैसी वस्तुओं को नहीं ले जा सकेंगे। इनको बंद कंटेनर में ही लेकर के जाना होगा। इससे प्रदूषण भी काफी कम होगा। अभी देश में निर्माण कार्यों में लगे ट्रक और डंफर का तीन चार तरफ से हिस्सा कवर रहता है, लेकिन छत नहीं होती है, जिससे धूल उड़ती है। 

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