फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   traders will able to file new gst return form from january, finance ministry issues roadmap

कारोबारियों को मिली सौगात, नए साल से जीएसटी रिटर्न भरना होगा आसान

Tue, 11 Jun 2019 06:10 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Tue, 11 Jun 2019 06:10 PM IST
विज्ञापन
traders will able to file new gst return form from january, finance ministry issues roadmap

अगले साल जनवरी से देश भर के सभी कारोबारियों को सरल जीएसटी फॉर्म भरने की सहूलियत मिलेगी। हालांकि इस फॉर्म का ट्रायल जुलाई से शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि पुराने रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-3बी को चलन से बाहर किया जाएगा और उसकी जगह अगले साल जनवरी से जीएसटी आरईटी-1 फॉर्म को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

विज्ञापन

काउंसिल की बैठक में हुआ था फैसला

जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में इस बात का फैसला हुआ था कि कारोबारियों की सुविधा के लिए एक नया जीएसटी रिटर्न सिस्टम शुरू किया जाएगा। मई में जीएसटी नेटवर्क ने इस ऑफलाइन टूल का एक प्रोटोटाइप सरकार के साथ साझा किया था। यह ऑफलाइन टूल एकदम ऑनलाइन टूल जैसा ही दिखता है। 

विज्ञापन

नए फॉर्म में होंगे तीन भाग

नए सिस्टम में एक मुख्य रिटर्न फॉर्म जीएसटी आरईटी-1 होगा जबकि दो संलग्नक फॉर्म जीएसटी एएनएक्स-1 और जीएसटी एएमएक्स-2 होगा। करादाताओं के लिए तीन महीने जुलाई से सितंबर 2019 तक जीएसटी एएनएक्स-1 और जीएसटी एएनएक्स-2 फॉर्म ट्रायल के लिए उपलब्ध होगा। इस दौरान करदाताओं पर पिछली अवधि की कर देयता और इनपुट टैक्स क्रेडिट का असर नहीं होगा। इस अवधि में वह आपूर्ति के लिए मासिक या त्रैमासिक आधार पर जीएसटीआर-1 और मासिक आधार पर जीएसटीआर-3बी में अनुपालन करते रहेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

बड़े कारोबारियों पर जल्द लागू

योजना के मुताबिक, पांच करोड़ रुपये सालाना से ऊपर का कारोबार करने वाले करदाता अक्टूबर, 2019 से अपना मासिक रिटर्न इनवॉयस जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म में अपलोड करेंगे। इसी तरह, पांच करोड़ सालाना से कम कारोबार करने वाले छोटे करदाता जनवरी 2020 से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म तिमाही आधार पर अनिवार्य रूप से भरेंगे। उन्हें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए रिटर्न जनवरी में दाखिल करना होगा, जो नए फॉर्म के जरिये होगा। जीएसटीआर-3बी को जनवरी 2020 तक धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।

फिलहाल मिलेगी राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर और नवंबर के लिए बड़े करदाता मासिक आधार पर जीएसटीआर-3बी ही दाखिल करेंगे। उन्हें दिसंबर 2019 के लिए पहला जीएसटी आरईटी-1 फॉर्म 20 जनवरी 2020 तक भरना होगा। इसी तरह, छोटे करदाताओं को अक्टूबर 2019 से जीएसटीआर-3बी के बदले जीएसटी पीएमटी-08 फॉर्म भरना होगा। उन्हें अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए पहला रिटर्न जीएसटी आरईटी-1 फॉर्म में जनवरी 2020 में दाखिल होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed