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करदाताओं के लिए खुशखबरी, GST रिटर्न के लिए अब अलग-अलग होगी अंतिम तारीख

Thu, 23 Jan 2020 09:42 AM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Thu, 23 Jan 2020 09:42 AM IST
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Taxpayers given more time to file monthly GST returns

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में अब सभी करदाताओं के लिए रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की समयसीमा हर महीने की 20 तारीख नहीं होगी। अंतिम तारीख को रिटर्न जमा होने में मचने वाली मारा-मारी को देखते हुए अब सरकार ने इसे तीन हिस्सों में बांट दिया है। किसी करदाता के लिए अंतिम तारीख 20 होगी तो किसी के लिए 22 और 24। इससे अब करदाताओं के लिए रिटर्न भरना आसान हो जाएगा।

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वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। इस समय हर श्रेणी के करदाताओं के लिए जीएसटीआर -3 बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख है। अब से, करदाताओं के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि का आधार वार्षिक टर्नओवर तय किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि महीने की 20 तारीख होगी। इस श्रेणी में लगभग आठ लाख नियमित करदाता आएंगे।

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दूसरी श्रेणी के लिए 22 होगी अंतिम तारीख

पिछले वित्त वर्ष में पांच करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार करने वाले करदाताओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, यानी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना और आंध्र के टैक्स फाइलर अब लेट फीस के बिना महीने के 22 तारीख तक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इस श्रेणी में लगभग 49 लाख करदाता होंगे।

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तीसरी श्रेणी के लिए 24 तक भरना होगा रिटर्न

शेष बचे 22 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के 46 लाख वैसे करदाता, जिनका कारोबार पांच करोड़ रुपये से कम होगा, वे तीसरी श्रेणी में आएंगे। इनके लिए बिना विलंब शुल्क के जीएसटीआर-3 बी दाखिल करने की अंतिम तारीख 24 होगी।

बाद में जारी होगी अधिसूचना

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि उसने जीएसटीआर -3 बी और अन्य रिटर्न दाखिल करने के बारे में करदाताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों और चिंताओं पर भी ध्यान दिया है। इस मामले पर जीएसटीएन द्वारा प्रबंधित सेवा प्रदाता इन्फोसिस के साथ चर्चा की गई है, जो एक अस्थायी लेकिन तत्काल उपाय के रूप में प्रक्रिया को तनावपूर्ण करने के लिए उपरोक्त समाधान के साथ सामने आया है। स्थायी आधार पर जीएसटीएन फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, इन्फोसिस के साथ कई तकनीकी उपायों पर काम किया जा रहा है और इसे इस साल अप्रैल तक लागू किया जाएगा।

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