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उच्चतम न्यायालय ने विजय माल्या की याचिका पर 13 अगस्त तक टाली सुनवाई
Fri, 02 Aug 2019 12:05 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Fri, 02 Aug 2019 12:05 PM IST
सार
- उच्चतम न्यायालय ने विजय माल्या की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टाली
- माल्या ने की थी संपत्तियों की जब्ती पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग
- अदालत 13 अगस्त को करेगा सुनवाई
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विस्तार
उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी है। याचिका में माल्या ने अदालत से अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की जब्ती पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की थी। इसपर अब अदालत 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। माल्या ने याचिका में कहा है कि सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही जब्त की जाएं।
अपनी दलील में माल्या ने कहा था कि उसकी निजी संपत्ति और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति जब्त नहीं की जाए। माल्या पर भारतीय बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने और बिना चुकाए फरार होने का आरोप है।
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शराब कारोबारी विजय माल्या को 11 जुलाई को झटका लगा था। मुंबई हाई कोर्ट ने इससे पहले विजय माल्या की इसी याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।
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Supreme Court adjourns to 13 August, the petition filed by the fugitive economic offender, Vijay Mallya, challenging the confiscation of properties belonging to the companies owned by him & his family members, by government agencies. (File pic) pic.twitter.com/C59Er9UwPB
— ANI (@ANI) August 2, 2019
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अपनी दलील में माल्या ने कहा था कि उसकी निजी संपत्ति और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति जब्त नहीं की जाए। माल्या पर भारतीय बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने और बिना चुकाए फरार होने का आरोप है।
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शराब कारोबारी विजय माल्या को 11 जुलाई को झटका लगा था। मुंबई हाई कोर्ट ने इससे पहले विजय माल्या की इसी याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।