घर बैठे बनवा सकते हैं कलर वोटर आईडी कार्ड, यह है प्रोसेस
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अब आप आसानी से अपना कलर वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर या फिर ऑफिस बैठे लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप की मदद से ऐसा किया जा सकता है। आगे हम आपको वो स्टेप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से ऐसा कर सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन से करें शुरुआत
वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास पर्सनल ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग को आपसे संपर्क करने में आसानी हो। कभी भी ऑफिस की मेल-आईडी आप ना दें। आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाना होगा। यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ करें अपलोड
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। वोटर आईडी कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें। गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग आपको जेल भी भेज सकता है। इसमें आपको अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी।
जानकारी को कर सकते हैं चेंज
फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के 15 दिन तक आप अपनी डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं।
एक माह में मिलेगा वोटर आईडी कार्ड
जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त आपके एरिया का बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) आपके घर पर आएगा और जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है उनको चेक करेगा और इन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को वेरिफाई करने के लिए ले जाएगा। इसके बाद एक माह के अंदर पोस्ट द्वारा आपके घर पर वोटर आईडी कार्ड पहुंच जाएगा।
इन डॉक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड
वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल, इनकम टैक्स का फॉर्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा।