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रियल एस्टेट : एक अप्रैल से बदल जाएगा संपत्ति बेचने का नियम

Thu, 03 Feb 2022 07:26 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 03 Feb 2022 07:26 AM IST
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real estate, the rule of selling property will change from April 1
सांकेतिक तस्वीर.... - फोटो : सोशल मीडिया

सरकार ने अचल संपत्तियों की बिक्री पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की गैर-कृषि अचल संपत्ति को बेचने पर बिक्री मूल्य या स्टाम्प शुल्क में से जो भी अधिक हो, उस पर एक फीसदी टीडीएस लागू होगा। अभी यह कटौती सिर्फ अचल संपत्ति के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसमें स्टाम्प शुल्क पर विचार नहीं किया जाता है। नया नियम एक अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएगा।

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- अभी 50 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य की गैर कृषि संपत्ति के लेनदेन पर एक फीसदी टीडीएस का नियम है। इस एक फीसदी टीडीएस के लिए संपत्ति की कीमत को आधार माना जाता है। यह नियम सिर्फ 50 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के लेनदेन पर लागू होता है।

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