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RBI: आरबीआई ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना, IRAC नियमों का पालन न करने का आरोप

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 29 Nov 2022 08:52 PM IST
सार

केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है। 

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rbi new - फोटो : istock

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर पचास लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की ओर से आय निर्धारण और संपत्ति के वर्गीकरण नियम का पालन करने पर यह कार्रवाई की गई है। भारत को-ऑपरेटिव बैंक पर आईआरएसी (आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले) के नियमों का पालन न करने का आरोप लगा है। 



केंद्रीय बैंक ने सोमवार को एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया, यह कार्रवाई नियम के अनुपालन में कमी पर आधारित है।


आरबीआई ने कहा, 31 मार्च, 2020 तक आरबीआई द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, और उससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से पता चलता है कि बैंक ने आईआरएसी मानदंडों के अनुसार कुछ खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (नॉन-परफोर्मिंग एसेट्स) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया। 

केंद्रीय बैंक ने बयान में बताया, भारत को-ऑपरेटिव बैंक को एक 'कारण बताओ नोटिस' भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्रीय बंक के निर्देशों का उल्लंघन करने पर उसपर क्यों न जुर्माना लगाया जाए। 

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