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पांच मोबाइल वॉलेट कंपनियों पर लगा 6.10 करोड़ जुर्माना

Sun, 05 May 2019 03:09 AM IST
गौरव द्विवेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Sun, 05 May 2019 03:09 AM IST
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Penalty imposed on Five mobile wallet companies of 6.10 million
मोबाइल वॉलेट (फाइल फोटो)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने पर पांच मोबाइल वॉलेट कंपनियों पर 6.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से सर्वाधिक 3.05 करोड़ का जुर्माना वोडाफोन एम-पैसा पर लगाया गया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले फोनपे, माई मोबाइल पेमेंट लिमिटेड, जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और वाई कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 

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आरबीआई की उपमहाप्रबंधक शैलजा सिंह के अनुसार यह कार्रवाई भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई है। पांचों कंपनियों को नियमों का पालन न करने पर दंडित करने का नोटिफिकेशन 3 मई को जारी किया गया था। वहीं वोडाफोन की ओर से सफाई में कहा गया है कि यह कार्रवाई पुराने मामले में हुई है और कंपनी ने जुर्माना चुका दिया है।
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दो अमेरिकी कंपनियों को भी 40 लाख चुकाने को कहा

आरबीआई ने वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स नामक दो अमेरिकी फर्म पर भी जुर्माना लगाया है। दोनों पर क्रमश: 29.66 और 10.11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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किस पर कितना जुर्माना 
 
माई मोबाइल पेमेंट :      1 करोड़
फ्लिपकार्ट फोनपे  :       1 करोड़
वाई कैश सॉफ्टवेयर:      5 लाख
वोडाफोन एम-पैसा :      3.05 करोड़
जीआई टेक्नोलॉजी :      1 करोड़

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