फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Jayant Sinha said central government will change GST for companies

तैयारी: जयंत सिन्हा ने कहा- कंपनियों के लिए जीएसटी में बदलाव करेगी सरकार

Fri, 24 Dec 2021 05:29 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 24 Dec 2021 05:29 AM IST
सार

एसोचैम के सम्मेलन में जयंत सिन्हा ने कंपनियों की वृद्धि और उनका आकार बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया।

विज्ञापन
Jayant Sinha said central government will change GST for companies
जयंत सिन्हा - फोटो : PTI

विस्तार

वित्त मामलों की संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा है कि कंपनियों की सहूलियत के लिए सरकार जीएसटी कानून में बदलाव करेगी। सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कहा कि आधार और यूपीआई जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने की तैयारी है।

विज्ञापन


एसोचैम के सम्मेलन में जयंत सिन्हा ने कंपनियों की वृद्धि और उनका आकार बढ़ाने के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी समिति ने जीएसटी पर इनवॉइस के रूप में मौजूद सभी आंकड़ों को ट्रेड्स से जोड़ने का सुझाव दिया था। हमें खुशी है कि सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब जीएसटी व सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों में संशोधन किया जाएगा।
विज्ञापन


इसके बाद कंपनियां इन आंकड़ों का इस्तेमाल अपनी वृद्धि, कारोबार विस्तार और आकार बढ़ाने में कर सकेंगी। ट्रेड्स ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो एमएसएमई को उसके कॉरपोरेट खरीदारों से इनवॉइस जारी करने से बचाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ऐसे में अगर जीएसटी से जुड़े सभी इनवॉइस को इस प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाए, तो एमएसएमई इसका इस्तेमाल अपने कारोबार में कर सकेंगी। इसे लागू करने के लिए न सिर्फ केंद्रीय जीएसटी कानून में बदलाव करना होगा, बल्कि राज्यों से जुड़े नियमों मेें भी परिवर्तन जरूरी है। एजेंसी

दिवालिया कानून में बदलाव के लिए मांगे सुझाव
दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) के तहत मामलों के जल्द समाधान के लिए सरकार कानून में बदलाव कर रही है। दिवालिया कानून समिति (आईएलसी) ने इसके प्रस्ताव पर 13 जनवरी, 2022 तक सुझाव मांगे हैं।


मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बदलाव के बाद  आवेदन, प्रावधान को सरल बनाकर तय समय में समाधान योजना पूरी की जाएगी। अभी किसी मामले का निपटारा 180 दिन में करना जरूरी होता है, लेकिन प्रक्रियागत अड़चनों की वजह से इसमें कई साल लग जाते हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed