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ITR Filing: पोर्टल में तकनीकी समस्या से करदाता परेशान, आईटीआर भरने के लिए मांगा और समय
Wed, 29 Dec 2021 10:41 AM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Wed, 29 Dec 2021 10:41 AM IST
सार
Taxpayers Demanded Extend Due Date: सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। दरअसल, आयकर विभाग के पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने वाले करदाताओं को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वे देय तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
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विस्तार
साल 2021 खत्म होने वाला है और इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर भी जाने वाली है यानी इसे फाइल करने के लिए आपके पास दो दिन का समय बचा है। इस बीच सोशल मीडिया पर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। दरअसल, आयकर विभाग के पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने वाले करदाताओं को कुछ तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वे अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं।
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रिटर्न दाखिल करने में दिक्कतें
एक रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत सारे करदाताओं ने नए आईडी पोर्टल पर आईटीआर भरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत से टेक्निकल ग्लिच का सामना करना पड़ा। इस परेशानी के चलते लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा की है। ट्विटर पर अपनी परेशानी बताते हुए इन करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए और समय की मांग की है। सोमवार से ही #Extend_Due_Date_Immediately ट्रेंड कर रहा है।
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करदाताओं ने ट्विटर पर बताई परेशानी
एक टैक्सपेयर ने ट्विटर पर लिखा कि 31 दिसंबर की तारीख करदाताओं के बजाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए होनी चाहिए थी, ताकि इस समय के दौरान एक अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा सकता और करदाता आसानी से बिना किसी तकनीकी समस्या के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाते। आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 4.67 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें अकेले 27 दिसंबर को दाखिल किए गए 15.49 लाख से अधिक आईटीआर शामिल हैं। आयकर विभान ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि 27 दिसंबर तक 4,67,45,249 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
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तय तिथि तक आईटीआर भरना जरूरी
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 दिसंबर निर्धारित किया है। नियम के मुताबिक, 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यही वजह है कि तकनीकी खामी के चलते आईटीआर फाइलिंग में समस्याओं से जूझने वाले करदाताओं ने केंद्र सरकार से इसके लिए अधिक समय देने का आग्रह किया है।
डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने की संभावना
अब जबकि करदाता आईटीआर भरने के दौरान पोर्टल में आ रही दिक्कतों के चलते की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ भी इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार इस साल भी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर के बाद भी बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि पिछले साल पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई और फिर उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। मगर, जब सरकार को लगा कि अभी भी बहुत से लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया था।
देय तिथि तक नहीं भरा, तो क्या होगा
आप अगर इस बार की देय तिथि यानी 31 दिसंबर, 2021 तक अपना आईटीआर जमा नहीं कर पाते हैं, तब भी आप 31 मार्च 2022 तक उसे जमा करा सकते हैं। दरअसल, करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की देय तिथि 31 दिसंबर, 2021 और अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है। ऐसे में अगर आप इस बार की देय तिथि तक अपना आईटीआर जमा नहीं कर पाते तब भी आप 31 मार्च, 2022 तक उसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन आप चालू वर्ष के लिए किसी भी नुकसान को आगे बढ़ाने का अधिकार खो देते हैं। इसलिए यदि आपको चालू वर्ष के दौरान, व्यवसाय आय या पूंजीगत लाभ या दो लाख रुपये से अधिक की हानि होती है, और जिसे आप बाद के वर्षों में सेट-ऑफ के लिए आगे ले जाने के हकदार हैं, वह नहीं होगा।