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कोर्ट में भगोड़े हीरा व्यापारी के बचाव पक्ष की दलील- नीरव मोदी के खिलाफ सबूत में कोई दम नहीं
Tue, 12 May 2020 07:42 PM IST
श्रीधर मिश्रा
नेशनल डेस्क, अमर उजाला, लंदन
नेशनल डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: श्रीधर मिश्रा
Updated Tue, 12 May 2020 07:42 PM IST
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नीरव मोदी (फाइल फोटो)
- फोटो : एएनआई
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भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की कानूनी टीम ने मंगलवार को पांच दिन के प्रत्यर्पण मुकदमे की सुनवाई करते हुए ब्रिटेन की एक अदालत से कहा कि नीरव के खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सबूतों के साथ समर्थित नहीं है जो उसकी बेईमानी साबित करता है।
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क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के बैरिस्टर हेलेन मैल्कम की तरफ से भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश किए जाने के एक दिन बाद मोदी की कानूनी टीम ने यह टिप्पणी की। अदालत में कहा गया था कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से धोखेबाजी की रकम हासिल की।
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