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GSTR: सरकार ने सरल किया 3बी फॉर्म, कारोबारियों को मिलेगी यह नई सुविधा

Sun, 25 Feb 2018 01:01 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 25 Feb 2018 01:01 PM IST
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gst council amends 3b return form, business men will get this big benefit

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिर्टन के फॉर्म 3बी अब काफी सरल कर दिया है। जीएसटी नेटवर्क ने फॉर्म 3बी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके बाद कारोबारियों को रिटर्न भरने में बहुत आसानी हो जाएगी। 

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टैक्स का पेमेंट होगा आसान
पहले कारोबारियों को अपनी टैक्स की देनदारी का पता करने के लिए रिटर्न को सबमिट करना पड़ता था, जिसके बाद किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता था। लेकि अब टैक्स देनदारी का पता रिटर्न सबमिट करने से पहले ही पता चल जाएगा। 
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चालान का होगा ऑटो जेनरेशन
अब नए फॉर्म में टैक्स पेमेंट करने का चालान ऑटो जेनरेट होगा। यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा होगा। इसके अलावा टैक्सपेयर के पास क्रेडिट राशि को एडिट करने का ऑप्शन भी होगा। Adeaquare के सीईओ पवन पीचारा ने कहा कि नए रिटर्न फॉर्म के लागू होने से कारोबारियों के लिए रिटर्न भरना काफी आसान हो जाएगा। अब यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगी, जिससे कारोबारियों का रिटर्न फाइल करने के प्रोसेस में काफी समय बचेगा।  

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gst council amends 3b return form, business men will get this big benefit
GST

खामियों के चलते अटका ई-वे बिल एक अप्रैल से देशभर में लागू हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की शनिवार को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की गई। इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी।

पैनल के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि 50000 रुपये से अधिक कीमत के सामान की आवाजाही के लिए राज्यों के बीच ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू करने का फैसला लिया गया है। इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा

इस व्यवस्था के सफलतापूर्वक अमल में आने के बाद चरणबद्ध तरीके से राज्यों के अंदर लागू किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई को लागू होने के बाद ई-वे बिल को एक फरवरी से देशभर में अमल में लाया जाना था लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका।

पहले इसे एक फरवरी से देशभर में लागू किया जाना था
  
उन्होंने बताया कि बैठक में जीएसटी के तहत व्यापारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई लेकिन आम सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका। 10 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीओएम के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 

मोदी ने बताया कि शुरुआती सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-3बी कुछ समय के लिए और जारी रहेगा। जीएसटी के अमल में आने के बाद से अब तक जीएसटीएन पोर्टल पर 7.28 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जनवरी माह के लिए यह आंकड़ा 56.72 लाख है

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