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कार्ड से दो हजार तक के लेन-देन पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 08 Dec 2016 03:46 PM IST
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नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम ऐलान किया है। इस घोषणा के मुताबिक, अब 2,000 रुपए तक की डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान पर सर्विस टैक्स नहीं वसूला जाएगा। मतलब अगर उपभोक्ता अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट से 2,000 रुपए तक की पेमेंट करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।
अभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान पर 14 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है। यानी नए नियम के हिसाब से ग्राहक प्रत्येक 2,000 रुपए के भुगतान पर 280 रुपए बचा सकेंगे।
नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ लड़ाई में लड़ाई में सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए वह अलग-अलग योजनाओं और छूट पेश कर रही है। ताजा कदम को भी सरकार के ऑनलाइन लेन-देन को आकर्षक बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
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अभी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान पर 14 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है। यानी नए नियम के हिसाब से ग्राहक प्रत्येक 2,000 रुपए के भुगतान पर 280 रुपए बचा सकेंगे।
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नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ लड़ाई में लड़ाई में सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए वह अलग-अलग योजनाओं और छूट पेश कर रही है। ताजा कदम को भी सरकार के ऑनलाइन लेन-देन को आकर्षक बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
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#ServiceTax to be waived on debit and credit transactions of up to Rs 2,000 to promote #CashlessPayment.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2016