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Sahara Refund: सहारा में निवेश कर फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर, पैसों की वापसी पर सरकार का बड़ा फैसला

Wed, 18 Sep 2024 08:05 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 18 Sep 2024 08:05 PM IST
सार

Sahara Refund: सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए 18 जुलाई, 2023 को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया।

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Govt raises refund amounts cap for Sahara Group depositors to Rs 50,000
पीएफ खाते से कब-कब निकाला जा सकता है पैसा? - फोटो : Istock

विस्तार

सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

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अधिकारी ने कहा, "रिफंड राशि की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये करने से अगले 10 दिनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।" अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड राशि की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी।
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सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानीपूर्वक जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सहारा समूह की चार बहु-राज्य सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के लिए 18 जुलाई, 2023 को सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया।
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ये समितियां हैं - सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता; तथा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद।


29 मार्च, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, 19 मई, 2023 को सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को हस्तांतरित की गई। डिजिटल माध्यम से धन के वितरण की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी द्वारा की जा रही है।

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