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Gold Smuggling Case: कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

Thu, 22 May 2025 11:46 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 22 May 2025 11:46 AM IST
सार

ED Action in Gold Smuggling Case: ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही, जिसमें हवाला ऑपरेटरों और आवास प्रवेश ऑपरेटरों को निशाना बनाया गया। इन लोगों पर कथित तौर पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर राव के खातों में "फर्जी" वित्तीय लेनदेन के आरोप हैं। क्या है पूरा मामला आइए विस्तार से जानते हैं।

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Gold Smuggling Case: ED raids continue at premises linked to Karnataka Home Minister
गोवा में ईडी की कार्रवाई - फोटो : ANI

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और अन्य के खिलाफ कथित सोना तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर राव से जुड़े स्थानों पर गुरुवार को भी छापेमारी जारी रखी। सूत्रों के अनुसार, राज्य में सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में तलाशी जारी रही।

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ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें हवाला ऑपरेटरों और आवास प्रवेश ऑपरेटरों को निशाना बनाया गया। इन लोगों पर कथित तौर पर राव के खातों में "फर्जी" वित्तीय लेनदेन के आरोप हैं। 
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प्रवर्तन निदेशालय ने राव के मामले सहित भारत में बड़े सोना तस्करी रैकेट के संबंध में सीबीआई और डीआरआई (राजस्व खुफिया निदेशालय) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कुछ महीने पहले पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। ईडी सूत्रों ने कहा कि एक शैक्षिक ट्रस्ट पर संदेह है कि उसने धन का दुरुपयोग किया और एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया।
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राव को दुबई से आने के बाद 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, डीआरआई अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया और उसके पास से 14.2 किलोग्राम वजनी सोने की छड़ें जब्त कीं, जिनकी कीमत 12.56 करोड़ रुपये से अधिक है।

राव और सह-आरोपी तरुण कोंडारू राजू को मंगलवार को सोना तस्करी मामले में बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत ने जमानत दे दी। डीआरआई द्वारा निर्धारित समय में आरोप पत्र दाखिल न करने के बाद अदालत ने उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका को मंज़ूरी दे दी। हालांकि, राव अब भी सलाखों के पीछे ही रहेंगे।

प्राधिकारियों ने उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है। यह एक निवारक निरोध कानून है, जो तस्करी से निपटने और विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। कोफेपोसा के तहत, ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है।


दूसरी ओर, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, "कल ईडी के अधिकारी हमारे संस्थानों- सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, तुमकुर, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, बेगुर और सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन- का दौरा किया। मैंने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उनके साथ सहयोग करें और जो भी जानकारी वे मांगें, उन्हें दें... उन्होंने हमारे अकाउंट सेक्शन से पूछताछ की।"

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