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अक्तूबर से बदल रहा खुली बिकने वाली मिठाइयों से जुड़ा नियम, दुकानदारों को देनी होगी ये जानकारी

Sat, 26 Sep 2020 04:22 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Sat, 26 Sep 2020 04:22 PM IST
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FSSAI says it is mandatory to mention best before date on sale of sweets from 1 october 2020
मिठाई की दुकान - फोटो : अमर उजाला

एक अक्तूबर से कारोबारियों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कारोबारियों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समयसीमा बतानी होगी। यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी। 

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खाद्य नियामक ने अनिवार्य किया नियम 
खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने की उचित समयसीमा प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। 
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इसलिए हो रहा बदवाल
इस संदर्भ में एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि, 'सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्तूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की 'बेस्ट बिफोर डेट' प्रदर्शित करनी चाहिए। खाद्य व्यापार ऑपरेटर स्वेच्छा से विनिर्माण की तारीख भी प्रदर्शित कर सकते हैं।' 
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इसके साथ ही एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।

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