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व्यापारियों को राहत: GSTR-1A अधिसूचित बिक्री रिटर्न फॉर्म भरने से पहले कर सकेंगे संशोधन, कम होंगी गड़बड़ियां
Fri, 12 Jul 2024 06:26 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Fri, 12 Jul 2024 06:26 AM IST
सार
जीएसटी परिषद ने पिछले महीने करदाताओं को कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में विवरण संशोधन करने और/या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा देने को जीएसटीआर-1ए फॉर्म के जरिये नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। हालांकि, उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा।
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जीएसटी (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : Istock
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विस्तार
वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटीआर-1ए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। इससे करदाता बाह्य आपूर्ति या बिक्री रिटर्न फॉर्म में अब संशोधन कर सकेंगे।
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जीएसटी परिषद ने पिछले महीने करदाताओं को कर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म में विवरण संशोधन करने और/या अतिरिक्त विवरण घोषित करने की सुविधा देने को जीएसटीआर-1ए फॉर्म के जरिये नई वैकल्पिक सुविधा देने की सिफारिश की थी। हालांकि, उक्त कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी में रिटर्न भरने से पहले जीएसटीआर-1ए दाखिल करना होगा। पांच करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले करदाता तिमाही अंत के 13वें दिन के भीतर जीएसटीआर-1 फॉर्म को दाखिल कर सकते हैं।
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वैकल्पिक सुविधा से कम होंगी गड़बड़ियां
कारोबारी सलाहकार कंपनी मूर सिंघी के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटीआर-1ए फॉर्म की वैकल्पिक सुविधा के साथ जीएसटी अनुपालन ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। समय पर सुधार की सुविधा देकर फॉर्म जीएसटीआर-1ए यह सुनिश्चित करता है कि सही कर देयता फॉर्म जीएसटीआर-3बी में स्वतः भर जाए। इससे गड़बड़ियां भी कम होंगी।
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