फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   ed attaches property of nirav modi worth 637 crore rupees

पीएनबी केसः नीरव मोदी पर ईडी ने कसा शिकंजा, जब्त की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति

Mon, 01 Oct 2018 10:55 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 01 Oct 2018 10:55 AM IST
विज्ञापन
ed attaches property of nirav modi worth 637 crore rupees

विज्ञापन

पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ के मुख्य आरोपी नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुहिम रंग लाती हुए दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भगोड़े आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की 637 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्तियां भारत तथा चार अन्य देशों में स्थित हैं।

एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियां, आभूषण, फ्लैट और बैंक बैलेंस आदि भारत, ब्रिटेन और न्यूयॉर्क समेत अन्य जगहों में स्थित हैं। ऐसे बेहद कम मामले हैं जिनमें भारतीय एजेंसियों ने किसी आपराधिक जांच के सिलसिले में विदेश में संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जारी पांच विभिन्न आदेशों के तहत जब्त किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईडी ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी आदित्य नानावती के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है।

विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।

 



इस वजह से की कार्रवाई

ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए कोर्ट में पेश न होने के बाद की है। कोर्ट ने  घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को नीरव सहित उसके भाई निशाल और बहन पूर्वी को सार्वजनिक समन जारी करते हुए 25 सितंबर तक पेश होने को कहा था। अगर यह तीनों लोग पेश नहीं होते हैं तो फिर इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा।

ईडी ने यह लगाए आरोप

ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं। पूर्वी और निशाल के खिलाफ नोटिस में उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों न आवेदन में वर्णित संपत्तियों (ईडी की ओर से पूर्व में दर्ज) को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाए।’’ 

अदालत ने दोनों को 25 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। इसी तारीख को नीरव मोदी को भी पेश होने के लिए कहा गया था। 

नीरव मोदी के खिलाफ तीसरे सार्वजनिक नोटिस में उसे उसी दिन और उसी वक्त अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया है, ‘‘जैसा कि तुम देश छोड़ कर भाग गए हो और मामले की सुनवाई के लिए आने से इनकार कर रहे हो तो इस हालत में तुम्हें उपरोक्त अध्यादेश के तहत भगोड़ा घोषित किया जाना चाहिए।’’  

यह संपत्तियां कीं जब्त

ed attaches property of nirav modi worth 637 crore rupees

ईडी ने धन शोधन कानून (पीएमएलए एक्ट) के तहत जिन संपत्तियों को जब्त किया है उसमें 5 विदेशी बैंक खाते (कुल राशि 278 करोड़ रुपये), हांगकांग से बरामद की गई हीरे की ज्वैलरी (22.69 करोड़ रुपये) और 19.5 करोड़ रुपये के मूल्य का दक्षिण मुंबई में स्थित एक फ्लैट शामिल है। 
 




इसके अलावा ईडी ने 216 करोड़ रुपये मूल्य की न्यूयॉर्क में स्थित दो संपत्तियों को भी जब्त किया है। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 5 के तहत की है। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed