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Tamil Nadu: मदुरै की फर्म की 207 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई

Sun, 17 Dec 2023 05:12 PM IST
आदर्श शर्मा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Sun, 17 Dec 2023 05:12 PM IST
सार

नियोमैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निवेशकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। रविवार को ईडी ने कहा कि धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तमिलनाडु में मौजूद 207 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है।

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ED attaches Madurai firm's assets worth Rs 207 cr in money laundering probe
प्रवर्तन निदेशालय। - फोटो : amar ujala

विस्तार

एक समूह पर धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तमिलनाडु में मौजूद 207 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को मामले की जानकारी दी। तमिनलाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मामले की जांच शुरू की है।

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प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने जनता से करोड़ों रूपये इकट्ठा किए। जिसके बाद पैसों को शेल से जुड़ी संस्थाओं, समूह कंपनियों और अन्य वाह्य समूह में लगा दिए और निवेशकों को धोखा दिया। साथ ही आरोप है कि कंपनी ने आपराधिक आय को छुपाने के कई हथकंडे अपनाएं, लेकिन वह सफल नहीं हो सकें। ईडी ने कहा कि खातों से संबंधित किताबों में हेरफेर की गई थी। समूह के ऑडिटर ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है। 
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क्या है मामला
नियोमैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निवेशकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों  पर 12 से 20 प्रतिशत ब्याज के साथ ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया गया था। साथ ही निवेशकों को कई परियोजनाओं में लाखों पैसे जमा करने के नाम धोखा दिया। आरोप है कि कंपनी और उसके प्रमोटर अपना वादा पूरा करने में विफल रहे हैं।
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वीवो पीएमएलए मामला: कोर्ट ने तिहाड़ से रिपोर्ट मांगी
इस बीच दिल्ली की एक कोर्ट ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ‘वीवो’ के खिलाफ धनशोधन मामले में गिरफ्तार लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय को तिहाड़ की एक अलग जेल में स्थानांतरित करने की खबर के संबंध में जेल के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने राय के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर 16 दिसंबर को संबंधित जेल अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। वकील ने राय को स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताते हुए उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।

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