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Air India: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख रुपये का जुर्माना, एयरलाइंस ने तोड़ा था यह नियम
Fri, 22 Mar 2024 07:19 PM IST
मिथिलेश नौटियाल
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मिथिलेश नौटियाल
Updated Fri, 22 Mar 2024 07:19 PM IST
सार
Air India: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर अलग अलग नियमों के उल्लंघन के मामले में 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइंस द्वारा दो नियमों की अवहेलना की गई है।
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एयर इंडिया
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। एयरलाइंस द्वारा दो नियमों का उल्लंघन किया गया है। यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि (एफडीटीएल) सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी में एयर इंडिया का ऑडिट किया था। इस दौरान डीजीसीए को कुछ सबूत मिले और इनके आधार पर यह फैसला किया गया है।
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डीजीसीए ने जारी किया बयान
डीजीसीए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट और सबूतों के विश्लेषण से कुछ बातें सामने आई हैं। पता चला है कि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी। बयान के मुताबिक एयर इंडिया ने चालक दल को पर्याप्त आराम नहीं दिया। इसके अलावा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में आराम देने में भी कोताही बरती।
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पहले भी हो चुकी है एयर इंडिया पर कार्रवाई
इससे पहले भी डीजीसीए द्वारा एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। उस दौरान एयरलाइंस को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया था। दरअसल 12 फरवरी को एयरलाइंस से याक्षा करने वाले 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं दी थी। इस वजह से बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी।
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