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Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की याचिका पर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा, ये है मामला

Mon, 20 Nov 2023 02:50 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 20 Nov 2023 02:50 PM IST
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Delhi excise policy case: SC seeks responses from Centre, ED on AAP leader Sanjay Singh's plea against arrest
संजय सिंह। - फोटो : वीडियो ग्रैब

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सोमवार को केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र और ईडी को नोटिस जारी किया और उनसे 11 दिसंबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने आदेश दिया कि यदि सिंह अंतरिम सुनवाई में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करते हैं तो इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के 20 अक्टूबर के फैसले में की गई टिप्पणी से स्वतंत्र माना जाना चाहिए।

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सिंह को इस मामले में चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मामले में उनकी गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री के अभाव में वह किसी प्रमुख जांच एजेंसी पर राजनीतिक मकसद पर आरोप नहीं लगा सकते। अदालत ने यह भी कहा था कि सिंह का मामला प्रथम दृष्टया ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई सबूत नहीं है। 
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ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से संबंधित है। सीबीआई और ईडी के अनुसार, अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति  2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। यह आरोप लगाया गया है कि सिंह ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मौद्रिक कारणों से कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने सिंह को ईडी की हिरासत में भेज दिया। 13 अक्टूबर को उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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