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Biz Updates: आरबीआई ने दो बैंकों पर 68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, पढ़ें कारोबार से जुड़ी अन्य खबरें
Fri, 14 Feb 2025 07:11 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 14 Feb 2025 07:11 PM IST
सार
Biz Updates: आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 'अग्रिमों पर ब्याज दर' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, आरबीआई ने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए उज्जीवन लघु वित्त बैंक पर 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आइए इस बारे में और जानें।
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बिजनेस अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बताया कि उसने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए दो बैंकों- नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक- पर कुल 68.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 'अग्रिमों पर ब्याज दर' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, आरबीआई ने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए उज्जीवन लघु वित्त बैंक पर 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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आरबीआई ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशा-निर्देशों और 'क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करने के लिए डेटा प्रारूप' पर निर्देशों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाई श्रीराम फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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आरबीआई की ओर से जारी तीन अलग-अलग बयानों के अनुसार, ये दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य उधारदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव डालना नहीं है। इन मौद्रिक दंडों को लागू करने से कंपनी के खिलाफ आरबीआई द्वारा शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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