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सलाह: 31 दिसंबर से पहले आप निपटा लें अपने ये जरूरी काम, नहीं तो नए साल में उठानी होगी परेशानी

Thu, 23 Dec 2021 12:24 PM IST
दीपक चतुर्वेदी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दीपक चतुर्वेदी Updated Thu, 23 Dec 2021 12:24 PM IST
सार

 You Should Settle These Important Work Till December 31: साल 2021 खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने में महज हफ्ते भर का समय बाकी है। इन बाकी बचे दिनों में कुछ जरूरी काम निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो नए साल में आप परेशानी में फंस सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं एक जनवरी से होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में और उन कामों के बारे में जिन्हें जल्द से जल्द निपटाना आपके लिए है बेहद जरूरी।

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Before December 31 you should settle your important work otherwise you will have to face trouble in the new year
आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि - फोटो : iStock

विस्तार

साल 2021 खत्म होने वाला है और नए साल की शुरुआत होने में महज हफ्ते भर का समय बाकी है। इन बाकी बचे दिनों में कुछ जरूरी काम निपटाना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो नए साल में आप परेशानी में फंस सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं एक जनवरी से होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में और उन कामों के बारे में जिन्हें जल्द से जल्द निपटाना आपके लिए है बेहद जरूरी। गौरतलब है कि ईपीएफ अकाउंट  में ई-नॉमिनी दर्ज करने से लेकर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 है। आइए जानते हैं 31 दिसंबर से पहले आपको कौनसे काम निपटाना जरूरी है।

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आईटी रिटर्न दाखिल करना 
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था। केंद्र सरकार ने नए इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रही परेशानी और कोरोना वायरस के कारण डेडलाइन को आगे बढ़ाया था। अब आयकर दाताओं को 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर फाइल करना है, ताकि वह पेनॉल्टी से बच सकें।
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पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना 
अगर आप भी पेंशनर्स की श्रेणी में आते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। पेंशनर्स 31 दिसंबर तक सर्टिफिकेट जमा करा दें, वरना उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। साल में एक बार पेंशनर्स को अपने जीवित होने का प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर से पहले जमा कराना होता है लेकिन इस बार ये डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलेगा कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं।

आधार को यूएएन से लिंक करना
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सदस्यों को यूएएन नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराना है। यूएएन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ईपीएफओ निवेशकों को आधार लिंक करवाना जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है और पीएफ खाता बंद हो सकता है।

डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों की केवाईसी कराने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी थी। एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में केवाईसी के तहत नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, चालू मोबाइल नंबर, आयु, सही ईमेल आईडी जैसी जानकारियां अपडेट करनी होती हैं।


31 दिसंबर तक ही कम ब्याज पर होम लोन
अगर आप  बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो 31 दिसंबर तक सस्ते होम लोन का फायदा उठा सकते हैं। त्योहारी सीजन में बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की दर 6.50 फीसदी कर दी थी, जो 31 दिसंबर तक के लिए मिल रहा था। एक जनवरी से यह छूट खत्म हो जाएगी। 

डेबिट-क्रेडिट कार्ड की नई व्यवस्था
उद्योग मंडल फिक्की का कहना है कि ग्राहकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सूचना जमा करने के बजाय टोकन नंबर जारी करने की नई व्यवस्था लागू होने से ऑनलाइन मर्चेंट को 20से 40 फीसदी राजस्व गंवाना पड़ सकता है। 

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