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Startup: स्टार्टअप को 611 करोड़ की शुरुआती पूंजी आवंटित, चार साल में 945 करोड़ देगा केंद्र
Wed, 03 May 2023 05:09 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Wed, 03 May 2023 05:09 AM IST
सार
उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में संयुक्त सचिव मनमीत नंदा ने कहा, योजना शुरू होने के दो साल के भीतर यह योजना नवाचार को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सरकार ने स्टार्टअप के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई सीड फंड (शुरुआती पूंजी) उपलब्ध कराने की योजना के तहत इंक्यूबेटर को 611 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इनमें से 61 करोड़ रुपये अब तक स्टार्टअप को दिए जा चुके हैं। सरकार ने अप्रैल, 2021 में 945 करोड़ रुपये के आवंटन से स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की थी। इस राशि को वित्त वर्ष 2024-25 तक आवंटित किया जाना है।
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उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में संयुक्त सचिव मनमीत नंदा ने कहा, योजना शुरू होने के दो साल के भीतर यह योजना नवाचार को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इंक्यूबेटर (नए स्टार्टअप को शुरुआती समर्थन देने वाले संस्थान) के माध्यम से योग्य पाए जाने वाले नवाचारी स्टार्टअप को इस फंड के जरिये आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है।
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1000 से अधिक स्टार्टअप ने उठाया लाभ
नंदा ने कहा, योजना के तहत 165 इंक्यूबेटर को चुना गया है। इनके लिए सरकार ने 611 करोड़ मंजूर किया है। योजना से 1,000 से अधिक स्टार्टअप लाभ उठा चुके हैं। विभाग योजना के तहत 945 करोड़ की पूरी राशि के इस्तेमाल में सफल रहेगा। जरूरत होने पर अलग से राशि की भी मांग रखी जाएगी।
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छोटे उद्यम जब्त राशि पाने को 30 जून तक कर सकेंगे आवेदन
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, योजना 17 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी और दावा जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 है। सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) ने योजना के क्रियान्वयन के लिए अलग से वेब पेज बनाया है।
किशोर बियानी सहित 13 पर 20 लाख का जुर्माना
सेबी ने फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्सेस (एफसीआरएल) और किशोर बियानी सहित 13 लोगों पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। इसे 45 दिनों के अंदर भरना होगा।
दरअसल, प्रैक्सिस के 30 लाख इक्विटी शेयरों को इसकी प्रवर्तक एफसीआरएल को आवंटित किया गया था। एफसीआरएल व अन्य को शेयरों के अधिग्रहण और खरीद नियम के तहत खुली पेशकश की घोषणा करनी चाहिए थी, जो नहीं किया।