फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Benami Act violators will be faced 7 years Imprisonment

बेनामी संपत्ति वाले हो जाएं सावधान, हो सकती है सात साल की जेल

Fri, 03 Mar 2017 06:24 PM IST
amarujala.com- presented by: हर्षित गौतम
amarujala.com- presented by: हर्षित गौतम Updated Fri, 03 Mar 2017 06:24 PM IST
विज्ञापन
Benami Act violators will be faced 7 years Imprisonment

आयकर  विभाग ने बेनामी संपत्ति मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैया करी ली है। बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत जो लोग भी बेनामी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और बेनामी संपत्ति के मालिक हैं उनको सात साल की सश्रम कैद हो सकती है।

विज्ञापन


इसके अलावा अन्य उल्लंघन करने वालों पर आयकर की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। कई बड़े अखबारों के दैनिकों ने बेनामी ट्रांजेक्शन को लेकर एक विज्ञापन छापा है, जिसमें कहा गया कि बेनामी संपत्ति ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 अब 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है।
विज्ञापन


विज्ञापन में कहा गया कि कालाधन मानवता के खिलाफ है। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि इसे दूर करने में सरकार की मदद करें।

इन लोगों को हो सकती है सजा

Benami Act violators will be faced 7 years Imprisonment

इसके अनुसार ​नए एक्ट में कहा गया है कि जो लोग बेनामी संपत्ति रखने वाले (बेनामीदार) हैं,और जो हिताधिकारी हैं या वो जो ऐसा करने के लिए उकसाते हैं उन्हें सात साल का सश्रम कारावास हो सकता है

इसके साथ ही ऐसी संपत्ति रखने वालों को संपत्ति के बाजार मूल्य का 25 फीसदी तक जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है।

एक्ट के मुताबिक जो व्यक्ति अथॉरिटीज को  संपत्ति के संबंध में गलत जानकारी देते हैं उन्हें भी पांच साल की सजा और बेनामी संपत्ति का 10 प्रतिशत तक जुर्माना झेलना पड़ सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed