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31 मार्च तक करा सकेंगे आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक, सरकार कर सकती है ये बड़ा ऐलान

Tue, 28 Nov 2017 12:28 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Nov 2017 12:28 PM IST
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केंद्र सरकार जल्द ही आपको एक बड़ी राहत देने जा रही है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक कराने की सुविधा जल्द दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर आप बिना आधार से लिंक किए अपने बैंक अकाउंट को चला सकेंगे। इससे 31 दिसंबर के बाद भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। 

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क्यों बढ़ सकती है तारीख
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने बताया कि वह विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़े जाने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने की इच्छुक है। इस पीठ में न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं। पीठ ने सोमवार को कहा कि इस मामले में संविधान पीठ एक अंतरिम आदेश जारी करेगी।
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पीएमएलए कानून के तहत आधार लिंक कराना जरूरी
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 31 दिसंबर की डेडलाइन दी हुई है। इसके अलावा म्युचुअल फंड, डीमैट, इन्श्योरेंस पॉलिसी को भी आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन फिलहाल जारी की हुई है। इसके अलावा मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए 6 फरवरी, 2018 की समयसीमा तय की है। 

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बहुत से लोगों के नहीं बने हैं आधार

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शिविर में बनाए आधार कार्ड - फोटो : अमर उजाला

अगर केंद्र सरकार आधार को बैंक व अन्य अकाउंट्स से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाती है, तो इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। 

इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी छूट
हालांकि कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने में छूट दे रखी है। इन लोगों में एनआरआई, भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है। हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो।

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