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पीएनबी घोटालाः नीरव मोदी, परिवार को पेश होने का आदेश, नहीं किया तो घोषित होगा भगोड़ा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Updated Sat, 11 Aug 2018 02:25 PM IST
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पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर का घोटाला करने वाले प्रमुख आरोपी नीरव मोदी और उसके परिवार के सदस्यों पर कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। कोर्ट ने नीरव सहित उसके भाई निशाल और बहन पूर्वी को सार्वजनिक समन जारी करते हुए 25 सितंबर तक पेश होने को कहा है। अगर यह तीनों लोग पेश नहीं होते हैं तो फिर इनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
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नए कानून के तहत जारी किया समन
विशेष अदालत ने हाल ही में बने भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत यह समन ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। एम एस आजमी की अदालत ने प्रमुख समाचार पत्रों में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और भाई निशाल मोदी के नाम तीन सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने नए कानून के तहत एक आवेदन में इन्हें ‘‘हितबद्ध व्यक्तियों में गिना है।’’
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ईडी ने यह लगाए आरोप
ईडी ने दोनों पर धन शोधन में लिप्त होने और घोटाले के सामने आने से पहले ही भारत से फरार हो जाने के आरोप लगाए हैं। पूर्वी और निशाल के खिलाफ नोटिस में उनसे यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों न आवेदन में वर्णित संपत्तियों (ईडी की ओर से पूर्व में दर्ज) को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाए।’’
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अदालत ने दोनों को 25 सितंबर को सुबह 11 बजे अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। इसी तारीख को नीरव मोदी को भी पेश होने के लिए कहा गया है।
नीरव मोदी के खिलाफ तीसरे सार्वजनिक नोटिस में उसे उसी दिन और उसी वक्त अदालत में पेश होने के लिए कहा गया। इसमें कहा गया है, ‘‘जैसा कि तुम देश छोड़ कर भाग गए हो और मामले की सुनवाई के लिए आने से इनकार कर रहे हो तो इस हालत में तुम्हें उपरोक्त अध्यादेश के तहत भगोड़ा घोषित किया जाना चाहिए।’’
न्यायाधीश ने सार्वजनिक घोषण में कहा, ‘‘मैं तुम्हें (नीरव) यह बताने का नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न तुम्हें भगोड़ा घोषित करने का आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए और क्यों नहीं आवेदन में दर्ज संपत्तियों को उपरोक्त अध्यादेश के तहत जब्त किया जाना चहिए।’’
नोटिस में कहा गया, ‘‘इसलिए मैं नीरव दीपक मोदी को मेरे समक्ष 25 सितंबर सुबह 11 बजे तक अथवा उससे पहले हाजिर होने के निर्देश देता हूं और ऐसा नहीं करने पर इस आवेदन पर अध्यादेश/नियमों के अनुसार कर्रवाई की जाएगी।’’