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आधार से एनपीएस खाता खोलने पर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

Sun, 01 Jan 2017 09:41 PM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
एजेंसी/ नई दिल्ली Updated Sun, 01 Jan 2017 09:41 PM IST
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No need to submit form for National Pension System account if opened via Aadhaar

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत खाता खोलने की प्रक्रिया को पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने आसान बना दिया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने आधार संख्या और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से खाता खोलने के लिए कागजी फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

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पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अक्टूबर 2013 में अपने ‘ग्राहक को पहचानो’ (केवाईसी) प्रक्रिया के लिए ई-केवाईसी की अनुमति दे दी थी। प्राधिकरण ने इसे व्यक्ति के पते और पहचान की प्रक्रिया के लिए मान्य अन्य दस्तावेजों के साथ ही अनुमति दी थी। 
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एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) उपभोक्ता ई-हस्ताक्षर से जुड़ा हुआ है और एनपीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है तो उसे केंद्रीय एजेंसी को भौतिक रूप में अपने दस्तावेज नहीं भेजने होंगे।

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