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पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि खाताधारक अब 30 जून तक कर सकेंगे न्यूनतम रकम जमा
Sun, 12 Apr 2020 12:11 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sun, 12 Apr 2020 12:11 AM IST
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सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), आवर्ती जमा (आरडी) और सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारकों के लिये अनिवार्य न्यूनतम जमा राशि की समयसीमा तीन महीने के लिये बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। अब पीपीएफ, आरडी और सुकन्या समृद्धि खाता में 2019-20 का अनिवार्य न्यूनतम जमा 30 जून तक किया जा सकेगा।
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वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये देश में लागू लॉकडाउन (बंद) को देखते हुए छोटी बचत करने वाले जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के लिये प्रावधानों में ढील दी है।’
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इन खातों को सक्रिय रखने के लिये जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा कराना होता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से विलंब शुल्क लिया जाता है। जमाकर्ता सामान्यत: वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में जमा कराते हैं क्योंकि इन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है।
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