#Coronavirus lockdown: लॉकडाउन 2.0 में होते रहेंगे बैंक और बीमा से जुड़े काम
- लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
- बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां, पूंजी एवं बॉन्ड बाजार खुले रहेंगे
विस्तार
लॉकडाउन की बढ़ी अवधि के दौरान बैंक और बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार ने लॉकडाउन 2.0 के लिए बुधवार को जारी नई गाइडलाइन में इन सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है कि उद्योग जगत को पर्याप्त पूंजी एवं कर्ज मुहैया कराते रहने के लिए आरबीआई, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से अधिसूचित पूंजी एवं बॉन्ड बाजार खुले रहेंगे।
मंत्रालय ने कहा है कि बैंकिंग परिचालन की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता, बैंकिंग प्रतिनिधि, एटीएम परिचालन और नकदी प्रबंधन देखने वाली कंपनियां भी काम करती रहेंगी। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के पूरा होने तक बैंक शाखाएं सामान्य समय के हिसाब से काम करती रहेंगी।
सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 21 दिन के लिए लागू लॉकडाउन की समयसीमा 14 अप्रैल को खत्म हो गई। इस दौरान बैंकिंग और बीमा से जुड़े कार्यों को जारी रहने की छूट थी। सरकार ने लॉकडाउन को अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी छूट
गाइडलाइन के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को पर्याप्त सुरक्षा देंगे। बैंक कर्मचारियों को खाताधारकों के बीच आपस में दूरी और भीड़ को रोकने में भी स्थानीय प्रशासन मदद करेगा। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र के साथ राष्ट्रीय विकास के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था अहम है। इसे देखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों, आईटी, इससे जुड़े परिचालन, सरकारी गतिविधियों से संबंधित डाटा एवं कॉल सेंटर और ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन आदि को भी छूट दी गई है।