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पीएनबी घोटाला: सीबीआई ने दायर की नीरव मोदी सहित 25 लोगों के खिलाफ 7500 पन्ने की चार्जशीट

Mon, 14 May 2018 04:02 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 14 May 2018 04:02 PM IST
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CBI files 7500 pages chargesheet in PNB scam case, names allahabad bank md and ceo

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक में हुए महाघोटाले के आरोपी भगोड़े नीरव मोदी सहित 25 लोगों के खिलाफ 7500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुंबई की विशेष अदालत में दायर इस चार्जशीट में इलाहाबाद बैंक की सीईओ और एमडी उषा अनंतसुब्रह्मण्यम का भी नाम है। उषा 2015 से लेकर के 2017 तक पीएनबी की एमडी और सीईओ रही थीं। 

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सरकार ने शुरू की पद से हटाने की कार्रवाई
केंद्र सरकार ने सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद पीएनबी और इलाहाबाद बैंक को उन सभी लोगों को पद से हटाने का आदेश दे दिया है, जिनका नाम इस महाघोटाले में सामने आ रहा है। एजेंसी ने पीएनबी के दो कार्यकारी निदेशक के वी ब्रह्मजी राव व संजीव शरण और इंटरनेशनल ऑपरेशन के जीएम निहाल अहद का नाम भी शामिल किया है। 
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नीरव, मेहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट 

CBI files 7500 pages chargesheet in PNB scam case, names allahabad bank md and ceo

इससे पहले कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने पीएनबी को 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया था। कई अन्य जांच एजेंसियों के साथ ही आरबीआई ने भी मामले की विस्तृत पड़ताल की थी, ताकि दोनों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जा सके। 

आरबीआई ने रिपोर्ट साझा करने से किया इंकार
भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले की निरीक्षण रिपोर्ट साझा करने से इनकार कर दिया है। आरबीआई ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून का हवाला देते हुए कहा कि इससे जांच प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने आरटीआई आवेदन पंजाब नेशनल बैंक को सौंप दिया है। 

आरबीआई नहीं करता बैंकों का ऑडिट
आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई बैंकों का ऑडिट नहीं करता है, बल्कि जोखिम के आधार पर बैंकों की निगरानी और निरीक्षण करता है। आरबीआई ने 2007 से 2017 के बीच पीएनबी मुख्यालय में किए गए सालाना निरीक्षण की तारीखों की जानकारी उपलब्ध करा दी है। हालांकि, इसमें 2011 के सालाना निरीक्षण का ब्योरा नहीं दिया गया है। 

आरटीआई कानून में कुछ जानकारी नहीं देनी की छूट
केंद्रीय बैंक ने निरीक्षण रिपोर्ट और उसमें दर्ज आपत्तियों की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि आरटीआई कानून की धारा 8 (1)(ए), (डी), (जे) और (एच) के तहत यह सूचना नहीं दी जा सकती। आरटीआई की धारा 6 (3) के तहत निरीक्षण रिपोर्ट की जानकारी देने के लिए आवेदन पीएनबी को सौंप दिया गया है। 

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