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रिजर्व बैंक की कर्जदारों पर मेहरबानी, कर्ज अदायगी के लिए मिले 90 दिन

Thu, 29 Dec 2016 04:34 AM IST
एजेंसी/ मुंबई
एजेंसी/ मुंबई Updated Thu, 29 Dec 2016 04:34 AM IST
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90 additional days to debt loan
RBI

नोटबंदी से परेशान लोगों को एक और राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने कर्जदारों पर अतिरिक्त 90 दिनों की मेहरबानी की है। मकान, कार, कृषि और अन्य वस्तु के लिए 1 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वालों को कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त 30 दिन और पहले वाले 60 दिन का समय मिल गया है।

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आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कर्जदारों की दिक्कतों की समीक्षा के बाद तय किया गया है कि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए 30 दिन का और समय दिया जाए जबकि 21 नवंबर को उन्हें अतिरिक्त 60 दिन का समय दिया जा चुका है। इस प्रकार कर्जदारों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) वर्ग में अपना खाता शामिल किए जाने से 90 दिन की राहत मिल गई है। यह छूट 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक कर्ज चुकाने वाले कर्जदारों पर लागू होगी। 
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आठ नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद करने की घोषणा के बाद कर्जदारों की कर्ज अदायगी की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई थी और उन पर डिफॉल्टर का खतरा मंडराने लगा था। नोटबंदी के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाए जाने के कारण कर्जदारों को कर्ज चुकाने में भी मुश्किल आने लगी थी।
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आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक, इस छूट का लाभ उन्हीं कर्जदारों को मिल सकता है जिन्होंने 1 करोड़ रुपये तक पूंजीगत कर्ज या फसल कर्ज लिया है। इसके अलावा कारोबारी उद्देश्य से 1 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन, कृषि कर्ज लेने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। 

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