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हवाई यात्रियों को जेब करनी होगी और ढीली, ड्यूटी फ्री शॉप से सामान खरीदने पर भी देना होगा GST

Sun, 22 Apr 2018 05:01 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 22 Apr 2018 05:01 PM IST
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airport travelers to pay gst on purchasing goods from duty free shop

देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मौजूद ड्यूटी फ्री शॉप (शुल्क मुक्त दुकानें) से खरीदारी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को जीएसटी चुकाना होगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि ये आउटलेट जीएसटी के तहत शुल्क मुक्त नहीं हैं।

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जीएसटी से पहले के उत्पाद शुल्क (एक्साइज) और सेवा कर वाली व्यवस्था में ड्यूटी फ्री शॉप को केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) और वैट से छूट मिली हुई थी, क्योंकि इनसे होने वाली बिक्री को निर्यात माना जाता था।
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यह दिया फैसला
एएआर की नई दिल्ली पीठ ने हाल के अपने एक फैसले में कहा कि ड्यूटी फ्री शॉप से विदेश जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सामानों की आपूर्ति भले ही आईजीएसटी अधिनियम के तहत देश की सीमा शुल्क चौकियों से बाहर होती हो, लेकिन ये दुकानें सीजीएसटी अधिनियम के तहत भारत की सीमा के अंदर हैं।
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यह फैसला एएआर ने नई दिल्ली के आईजीआई हवाईअड्डे के टर्मिनल-3 (अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान) पर एक रिटेल आउटलेट का संचालन करने वाली कंपनी रोड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के एक आवेदन के आधार पर दिया।

फैसले में कहा गया कि कथित आउटलेट भारत से बाहर नहीं है। सीजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 2(56) और सीमा शुल्क अधिनियम-1962 की धारा 2(27) की परिभाषा के तहत वह देश की सीमा के अंदर है। आवेदक सामानों को देश से बाहर भी नहीं ले जा रहा है।

इसलिए उन सामानों की आपूर्ति को आईजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 2(5) के तहत निर्यात या आईजीएसटी अधिनियम-2017 की धारा 2(23) और धारा 16(1) के तहत ‘जीरो रेटेड सप्लाई’ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आवेदक को निर्धारित दरों के मुताबिक जीएसटी का भुगतान करना होगा।


ड्यूटी फ्री शॉप की प्रतिस्पर्धात्मकता होगी खत्म
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के साझेदार रजत मोहन ने कहा कि ड्यूटी फ्री शॉप पर जीएसटी लगने से ये शॉप एयरपोर्ट से बाहर की दुकानों के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। साथ ही तगड़ा किराया चुकाकर सीमा शुल्क स्टेशन से बाहर ऐसी दुकानें संचालित करने के लिए प्रोत्साहन भी खत्म हो जाएगा। 

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