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Helmet Challan: फुटपाथ वाला हेलमेट पहनने पर कितना कटता है चालान? बाइक चलाने वाले जरूर पढ़ें
Tue, 06 May 2025 04:11 PM IST
नीतीश कुमार
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Tue, 06 May 2025 04:11 PM IST
सार
Wearing Duplicate Helmet Challan: डुपलिकेट हेलमेट पहनना खुद की जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। नकली हेलमेट के चलन को बंद करने के लिए सरकार ने इसे खरीदने और बेचने वालों पर जुर्माना तय किया है। जानिए नकली हेलमेट पहनने पर कितना चालान कट सकता है।
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नकली हेलमेट के चलते सिर की सुरक्षा नहीं होती
- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देशभर में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इनमें बाइक-स्कूटर जैसे दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग काफी बड़ी संख्या में हताहत होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, साल 2022 में सड़क हादसों में 1,68,491 लोगों की मौत हुई, जिनमें 75,000 से ज्यादा दोपहिया वाहन चालक थे, जो कुल सड़क हादसों में हुई मौतों का 44 प्रतिशत है।
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बगैर ISI मार्क वाले हेलमेट हैं बैन
- फोटो : Adobe Stock
मौजूदा आकड़े यह दिखाते हैं कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। परिवहन मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं में के लिए लापरवाही, तेज रफ्तार और नियमों की अनदेखी को मुख्य वजह बताया है। वहीं, हेलमेट न पहनने को दोपहिया वाहन चालकों की मौत के लिए बड़ा कारण माना गया है। लेकिन सिर की सुरक्षा के लिए सिर्फ हेलमेट लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि जो हलमेट आप पहन रहे हैं उसकी क्वालिटी का बढ़िया होना भी जरूरी है।
बगैर ISI मार्क वाले हेलमेट हैं बैन
डुपलिकेट हेलमेट कमजोर होते हैं इसलिएक किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना में ये आपके सिर की सुरक्षा नहीं कर सकते। बाइक चालक के सिर को चोट से बचाया जा सके इसलिए सरकार ने 1 जून, 2021 से देशभर में बिना ISI मार्क के बेचे जाने वाले हेलमेट को बैन कर दिया है। इसके बाद से ही बिना ISI मार्क के हेलमेट बेचना और खरीदना अपराध की श्रेणी में आता है। यानी अगर आप फुटपाथ में बेचे जाने वाले डुपलिकेट हेलमेट खरीदते हैं, तो आपपर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। डुपलिकेट हेलमेट का चलन बंद करने के लिए इसे खरीदने वालों पर चालान लगाया जाता है।
बगैर ISI मार्क वाले हेलमेट हैं बैन
डुपलिकेट हेलमेट कमजोर होते हैं इसलिएक किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना में ये आपके सिर की सुरक्षा नहीं कर सकते। बाइक चालक के सिर को चोट से बचाया जा सके इसलिए सरकार ने 1 जून, 2021 से देशभर में बिना ISI मार्क के बेचे जाने वाले हेलमेट को बैन कर दिया है। इसके बाद से ही बिना ISI मार्क के हेलमेट बेचना और खरीदना अपराध की श्रेणी में आता है। यानी अगर आप फुटपाथ में बेचे जाने वाले डुपलिकेट हेलमेट खरीदते हैं, तो आपपर कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। डुपलिकेट हेलमेट का चलन बंद करने के लिए इसे खरीदने वालों पर चालान लगाया जाता है।
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डुपलिकेट हेलमेट पर चालान
- फोटो : Adobe Stock
डुपलिकेट हेलमेट पर कितना है चालान?
अगर आप डुपलिकेट हेलमेट पहनकर बाइक चलाते पकड़े गए तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। डुपलिकेट हेलमेट पहनकर बाइक चलाने पर 1,000 रुपये का चालान कट सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ओरिजनल हेलमेट ही खरीदें। मार्केट में ISI मार्क वाले ब्रांडेड हेलमेट की कीमत 600 रुपये से शुरू हो जाती है।
अगर आप डुपलिकेट हेलमेट पहनकर बाइक चलाते पकड़े गए तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। डुपलिकेट हेलमेट पहनकर बाइक चलाने पर 1,000 रुपये का चालान कट सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हमेशा ब्रांडेड कंपनी का ओरिजनल हेलमेट ही खरीदें। मार्केट में ISI मार्क वाले ब्रांडेड हेलमेट की कीमत 600 रुपये से शुरू हो जाती है।