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यूपी सरकार की सलाह, मौके पर भरेंगे ट्रैफिक चालान तो मिलेगी छूट, कोर्ट में लगेगा दोगुना फाइन

Fri, 13 Sep 2019 06:06 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 13 Sep 2019 06:06 PM IST
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Uttar Pradesh Government warns Traffic violators to pay fine on spot, avoid pay more in court
ट्रैफिस पुलिस वाहनों के चालान काटते हुए - फोटो : अमर उजाला

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। जिसके चलते ऑन स्पॉट चालान की दर पुरानी व्यवस्था के मुताबिक रहेगी। लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाता है तो नई दरों से मुताबिक ट्रैफिक जुर्माने (Traffic Rules Utter Pradesh) की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

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कोर्ट में चालान पहुंचने का इंतजार न करें

राज्य परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से कहा है कि जिनका चालान कट चुका है वे कोर्ट में चालान पहुंचने का इंतजार न करें। विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक नई चालान दरों को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन नए नियमों के मुताबिक अगर मामला कोर्ट पहुंचता है, तो नई दरों से जुर्माना देना पड़ सकता है।

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सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को लिखे पत्र में विभाग ने सभी निवासियों को जल्द चालान भरने को लेकर जागरूकता फैलाने को कहा है। विभाग के मुताबिक उनके संज्ञान में आया है कि पिछले कुछ दिनों से लोग चालान की राशि चुकाने को लेकर बच रहे हैं। अगर वे ज्यादा लंबे समय तक इंतजार करेंगे, तो चालान कोर्ट भेज दिया जाएगा और उन्हें ज्यादा जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

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ये है यूपी में जुर्माना राशि

ट्रैफिक नियम आरटीओ में जुर्माना कोर्ट में जुर्माना
खतरनाक ड्राइविंग 2,500 रुपये 5,000 रुपये तक
बिना सीटबेल्ट और हेलमेट के ड्राइविंग 500 रुपये 1,000 रुपये तक
बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग 2,000 रुपये 4,000 रुपये तक
बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के ड्राइविंग 2,500 ररुपये 10,000 रुपये तक
कॉमर्शियल वाहनों के लिए बिना परमिट ड्राइविंग 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक
बिना लाइसेंस ड्राइविंग 2,500 रुपये

5,000 रुपये तक

मौके पर कम देना होगा चालान

अधिकारियों के मुताबिक लोगों को चालान भरने के लिए प्रोत्साहित करने से परिवहन विभाग की आय में तो इजाफा होगा ही, साथ ही उन्हें यह भी अहसास होगा कि राज्य में ट्रैफिक जुर्माने की दरें नए संशोधित एक्ट से भी कम हैं। राज्य सरकार ने इस साल जून में मोटर व्हीकल एक्ट की दरें तय की थीं, जिसके बाद से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यही वजह है कि मौके पर ही चालान कटने से नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।


पुलिस भी नहीं करेगी बेवजह प्रताड़ित

इससे पहले गुरुवार को पुलिस उप महानिरिक्षक यातायात ने राज्यय के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधिक्षकों को पत्र लिख कर वाहन चेकिंग के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित न करने का आदेश दिया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि केवल वाहनों के कागजात चेक करने के लिए वाहनों को न रोका जाए। केवल हेलमेट न पहनने वाले और सीटबेल्ट और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को ही रोका जाए।

एसयूवी की चेकिंग पर दें ध्यान

इसके अलावा ट्रैफिक नियमों और संकेतों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के ही कागजात चेक किए जाएं। दो पहिया वाहनों की चेकिंग के साथ ही चार पहिया वाहन खासतौर पर एसयूवी आदि बड़े वाहनों चेकिंग पर खास ध्यान दिया जाए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समान, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्यवाही की जाए।

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