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भारी हेलमेट से मिलेगा अब छुटकारा, 4 सितंबर से कंपनियां घटाएंगी वजन

Tue, 21 Jul 2020 09:21 PM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: श्रीधर मिश्रा Updated Tue, 21 Jul 2020 09:21 PM IST
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The Bureau of Indian Standards will implement a new notification for two-wheeler helmet standards where from 4 September the helmet weight limit will be 1.2 kg.
Helmet Safety Norms - फोटो : Amar Ujala

क्या आपको भी हेलमेट के वजन को लेकर शिकायत रहती है, तो अब यह समस्या खत्म होने जा रही है। दरअसल 4 सितंबर, 2020 से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) दोपहिया हेलमेट मानकों के लिए एक नई अधिसूचना लागू करेगा। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए मानदंडों में हेलमेट के वजन को घटाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अब हेलमेट के वजन की सीमा को 1.5 किलोग्राम से घटा कर 1.2 किलोग्राम कर दिया गया है, जो 2018 में लागू किया गया था। 

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इस नियम ने भारत में आयातित ( इंपोर्ट किए गए) हेलमेटों की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया था, जो आईएसआई मार्क नहीं थे और बीआईएस मानदंडों के तहत सीमित वजन से ज्यादा भारी थे। हालांकि, संशोधित मानक में अब इंपोर्ट किए गए हेलमेट की बिक्री हो सकती है, लेकिन उन्हें अभी भी भारतीय मानक (आईएस) मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

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